केंद्र बनाम ममता: सरकार ने सेवानिवृति के बाद अलपन बंदोपाध्याय को भेजा नोटिस
केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जारी तकरार मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के सेवानिवृत्त होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र ने दिल्ली रिपोर्ट करने के आदेश के बाद भी सोमवार को सेवानिवृत्ति लेने वाले मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को मंगलवार को कार्मिक मंत्रालय में रिपोर्ट करने के लिए रिमाइंडर भेजा है और ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
साइक्लोन 'यास' की समीक्षा बैठक को लेकर शुरू हुआ था विवाद
मुख्यमंत्री बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच ताजा विवाद की शुरुआत गत शुक्रवार को साइक्लोन 'यास' हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक से हुई थी। इस बैठक में बनर्जी और मुख्य सचिव करीब 30 मिनट की देरी से पहुंचे थे। इतना ही नहीं, बनर्जी और मुख्य सचिव साइक्लोन से हुए नुकसान से संबंधित दस्तावेज सौंपकर महज 15 मिनट बाद ही बैठक छोड़कर से चले गए थे।
केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया
मामले में केंद्र सरकार ने शनिवार को मुख्य सचिव और बनर्जी के करीबी बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाने के आदेश जारी कर दिए। आदेश में उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे कार्मिक मंचालय में रिपोर्ट करने कहा था। यह आदेश IAS संवर्ग नियमों के नियम 6(1) के तहत जारी किया था। इसके अनुसार कोई अधिकारी संबंधित राज्य और केंद्र की सहमति से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। किसी पक्ष की असहमति होने पर केंद्र का निर्णय प्रभावी होता है।
बनर्जी ने किया मुख्य सचिव को कार्यमुक्त करने से इनकार
बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मुख्य सचिव को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, 'पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी मुश्किल घड़ी में मुख्य सचिव को कार्यमुक्त नहीं कर सकती और न ही कर रही है। केंद्र सरकार को अपने फैलसे पर पुनर्विचार कर आदेश रद्द करना चाहिए।' बता दें कि मुख्य सचिव 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन गत 24 मई को उनका कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया गया था।
तकरार के बीच मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए बंदोपाध्याय
केंद्र और बनर्जी की तकरार के बीच मुख्य सचिव ने बड़ कदम उठाते हुए सोमवार को पद से सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने सरकार की ओर से दिए गए तीन महीने के सेवा विस्तार को छोड़ दिया। इसमें खास बात यह रही कि उनके सेवानिवृत्त होने के साथ ही बनर्जी ने उन्हें अगले तीन सालों के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हुए केंद्र को बड़ा झटका दिया था। उसके बाद हरिकृष्ण द्विवेदी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
केंद्र ने बंदोपाध्याय को जारी किया नोटिस
बंदोपाध्याय के सेवानिवृत्त होने को लेकर अब केंद्र सरकार ने उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया है। इस अधिनियम में दो साल जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान हैं। नोटिस में कहा गया है कि वह तीन दिन में लिखित में स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने आदेश की पालना क्यों नहीं की और उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 (B) के तहत मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
DOPT ने भी सोमवार को भेजा था नोटिस
बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) ने भी सोमवार को उन्हें पत्र भेजकर पूछा था कि उन्हें 28 मई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। वह इसका कारण स्पष्ट करें।