केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत को आतंकी संगठन घोषित किया
क्या है खबर?
आतंकवादी संगठनों पर केंद्र सरकार की सख्ती लगातार जारी है। अब सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल रहा है।
बता दें कि संगठन पर कई देशविरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगे हैं।
बयान
क्या बोले गृह मंत्री?
गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, 'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को UAPA के तहत 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।'
कार्रवाई
आतंकवाद पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई
आतंकवादी संगठनों पर एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है।
इससे पहले गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को UAPA के तहत गैरकानूनी घोषित किया था।
तब शाह ने कहा था, 'मसरत आलम समूह के सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।'
संगठन
क्या है तहरीक-ए-हुर्रियत सगंठन?
TeH जम्मू-कश्मीर की एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना कट्टर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने 2004 में की थी।
कहा जाता है कि संगठन की स्थापना वाले दिन श्रीनगर में एक लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। स्थापना के बाद से ही ये संगठन एक स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर की मांग को लेकर मुखर रहा है।
हालांकि, पिछले कुछ सालों से संगठन की घाटी में सक्रियता कम हुई थी।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर सकती है। ऐसा करने पर उसके सदस्यों को अपराधी माना जाता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है।
इस समय देश में कुल 43 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा और कई खालिस्तानी संगठन भी शामिल हैं। इस साल ही 6 संगठनों पर UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।