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    सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद में दखल से इनकार, कहा- आने दें हाई कोर्ट का फैसला
    सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद में दखल से इनकार।

    सुप्रीम कोर्ट का हिजाब विवाद में दखल से इनकार, कहा- आने दें हाई कोर्ट का फैसला

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 10, 2022
    04:17 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

    उडुपी जिले के कुंडापुरा स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक छात्र ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के जरिए याचिका दायर करते हुए मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है।

    हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दें।

    याचिका

    सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली पीठ को मामला स्थानांतरित करने की मांग

    मामले में कुंडापुरा स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक छात्र हिजाब विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली पीठ के पास स्थानांतरित करने की मांग को लेकर वरिष्ठ वकील सिब्बल के जरिए याचिका दायर की थी।

    इसमें कहा गया था कि 2018 में हाई कोर्ट के सबरीमाला मंदिर पर दिए फैसले से उत्पन्न कानून के सवालों को देखते हुए इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुना जाना चाहिए।

    इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने किया मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार

    याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "कृपया प्रतीक्षा करें। कर्नाटक हाई कोर्ट को मामले में सुनवाई करने दीजिए। हमारे लिए अभी इसमें हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में आपको एक या दो दिन इंतजार करना चाहिए।"

    पीठ ने कहा, "इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हाई कोर्ट की तीन जजों वाली पीठ सुनवाई कर रही है। ऐसे में उन्हें सुनने और फैसला लेने की अनुमति देनी चाहिए।"

    तर्क

    सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया यह तर्क

    सिब्बल ने कहा, "समस्या यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लड़कियों पर पथराव किया जा रहा है। यह पूरे देश में फैल रहा है। हमारी मांग यह है कि मामले को फिलहाल सूचीबद्ध कर दिया जाए।"

    इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस मामले में अब मूल समस्या यह है कि अगर हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, तो हाई कोर्ट इस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। ऐसे में पहले उसका फैसला आने देना चाहिए।"

    बयान

    "सुनवाई के बीच मामले को स्थानांतरित कराना अच्छा नहीं"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम गुण-दोष के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और उसने बड़ी बेंच के लिए रेफर किया है। अब आप इसे स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं लग रहा है।"

    तैयार

    सुप्रीम कोर्ट ने कही मामले को सूचीबद्ध करने की बात

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बीच सिब्बल ने कहा कि वह इस मामले में शीर्ष अदालत से कोई आदेश नहीं मांग रहे हैं। वह चाहते हैं कि फिलहाल इसे केवल सूचीबद्ध कर दिया जाए। इससे याचिकाकर्ताओं की उम्मीद बनी रहेगी।

    इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है तो ठीक है। वह इसे देखेगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि होई कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

    पृष्ठभूमि

    क्या है कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद?

    कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने इसे हुई थी।

    इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कई छात्र विरोध में उतर आए और यह उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया।

    स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया था।

    सुनवाई

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर किया मामला

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। इसमें गुरुवार को सुनवाई हो रही है।

    याचिकार्ताओं ने कहा कि उन्हें किस कानून के तहत उन्हें हिजाब पहनने से रोका गया है।सरकार ने कहा कि वह हिजाब और भगवा गमछे में प्रवेश नहीं दे सकती है।

    इससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास अगले दो सप्ताह तक सभा या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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