कर्नाटक: FIR दर्ज न करने पर SHO को एक सप्ताह तक सड़क की सफाई का आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट की कलबुर्गी बेंच ने एक पुलिस अधिकारी को FIR न लिखने के लिए एक सप्ताह तक थाने के आगे सफाई करने का आदेश दिया है। पिछले सप्ताह का यह आदेश अब मीडिया में चर्चा बटोर रहा है। बेंच ने कलबुर्गी के बाजार पुलिस स्टेशन के SHO को सामुदायिक सेवा के तौर पर थाने के सामने से गुजरने वाली सड़क की सफाई का आदेश दिया है। SHO ने अपहरण के मामले में FIR दर्ज नहीं की थी।
जस्टिस एस सुनील दत्त यादव और जस्टिस पी कृष्णा की बेंच ने 55 वर्षीय ताराबाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल, कलबुर्गी तालुक की रहने वालीं ताराबाई का बेटा सुरेश 20 अक्टूबर को गायब हो गया था। इसके बाद उन्होंने याचिका दायर कर बाजार पुलिस से उनके बेटे को हाई कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने पुलिस के काम करने के तरीके पर भी कड़ी टिप्पणी की।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि SHO ने यह बात स्वीकार की है कि ताराबाई अपनी शिकायत लेकर उनसे थाने में मिली थीं और उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की बात की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि SHO को FIR दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाना था। अगर घटना उनके क्षेत्राधिकार से बाहर थी तो उन्हें यह FIR आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस थाने को सौंपनी थी, लेकिन SHO ने ऐसा नहीं किया।
कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि SHO ने नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने न तो थाना डायरी में इस घटना का जिक्र किया और न ही FIR दर्ज की। इससे याचिकाकर्ता और उनके बेटे के अधिकारों का हनन हुआ है। इस पर SHO का पक्ष रख रहे सरकारी वकील ने बेंच से नरम रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि SHO इस गलती के लिए सामुदायिक सेवा करने के लिए तैयार है।
सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए बेंच ने SHO को एक हफ्ते तक अपने थाने के सामने से गुजरने वाली सड़क की सफाई करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने SP को पुलिसकर्मियों के लिए वर्कशॉप आयोजन करने को भी कहा है। वहीं SHO ने अपने लिखित बयान में कहा वो कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोर्ट से माफी मांगते हुए भविष्य में गलती न दोहराने का भी भरोसा दिया है।