अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, खत्म किया गया 7 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन
केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए 'खतरे वाले देशों' से आने वाले लोगों के लिए सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटीन को खत्म कर दिया है। इसके बदले यात्रियों को 14 दिन तक कोरोना वायरस संक्रमण जैसे लक्षणों पर नजर रखने को कहा गया है। सरकार ने खतरे वाले और अन्य देशों के लिए दो अलग-अलग श्रेणियों को भी खत्म कर दिया है और अब सभी विदेशी यात्रियों पर एक जैसे नियम लागू होंगे।
यात्रियों को यात्रा से पहले जमा करना होगा सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म
नई गाइडलाइंस में सभी यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी देने को कहा गया है जिसमें पिछले 14 दिन का उनका यात्रा रिकॉर्ड भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें यात्रा से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाने का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। फॉर्म में दी गई जानकारी, नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट गलत होने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
केवल बिना लक्षण वाले यात्री ही फ्लाइट में बैठ सकेंगे
नए नियमों के अनुसार, केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा। यात्रियों को उड़ान के दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण दिखने पर उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। भारत में आने पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के दौरान संक्रमण के लक्षण दिखने पर उन्हें तुरंत आइसोलेट करके अस्पताल ले जाया जाएगा। संक्रमित पाए जाने पर उनके संपर्कों पर निगरानी रखी जाएगी।
दो प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की होगी रैंडम टेस्टिंग
स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी फ्लाइट से आने वाले दो प्रतिशत यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। ये यात्री कौन से होंगे, ये एयरलाइंस फैसला लेगी। अगर इनमें से किसी भी यात्री को संक्रमित पाया जाता है तो उसके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। सभी यात्रियों को 14 दिन तक खुद को सेल्फ-मॉनिटर करना होगा और संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा।
समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों पर भी लागू होंगे ये सारे नियम
समुद्री बंदरगाहों और जमीनी बंदरगाहों के जरिए आने वाले यात्रियों पर भी ये सभी नियम लागू होंगे, हालांकि उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। पांच साल के कम उम्र के बच्चों को टेस्टिंग से छूट दी गई है।
देश में क्या है कोरोना वायरस महामारी की स्थिति?
देश अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण तीसरी लहर का सामना कर रहा है, हालांकि अब ये कमजोर पड़ गई है। बीते दिन देश में संक्रमण के 67,084 नए मामले सामने आए और 1,241 मरीजों की मौत हुई। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। देश में अब तक कुल 4,24,78,060 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जा चुका है। इनमें से 5,06,520 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,90,789 हो गई है।