NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / #NewsBytesExplainer: मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर विवाद क्यों?
    अगली खबर
    #NewsBytesExplainer: मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर विवाद क्यों?
    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर क्यों उठ रहा विवाद

    #NewsBytesExplainer: मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर विवाद क्यों?

    लेखन गजेंद्र
    Feb 18, 2025
    07:22 pm

    क्या है खबर?

    चुनाव आयोग को सोमवार देर शाम नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी मिल गए, लेकिन इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी इन नियुक्तियों पर सवाल उठा रही है। राहुल ने इसे आधी रात का अपमानजनक निर्णय बताया और अपना असहमति नोट दिया है।

    आखिर CEC की नियुक्ति पर क्यों विवाद हैं? आइए, जानते हैं पूरा मामला।

    नियुक्ति

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी बैठक

    साउथ ब्लॉक कार्यालय में सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त चयन समिति की बैठक हुई।

    बैठक में मोदी के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कैबिनेट सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे।

    बैठक के दौरान समिति के सामने CEC के लिए 5 नाम रखे गए थे, जिस पर राहुल ने आपत्ति जता दी और असमति नोट लगाकर चले गए।

    बाद में 2:1 से ज्ञानेश कुमार को CEC चुना गया।

    बैठक

    पहली बार नए कानून के तहत हुई नियुक्ति

    CEC ज्ञानेश की नियुक्ति को लेकर विवाद इसलिए भी खड़ा है क्योंकि यह पहली बार है, जब नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के आधार पर की गई है।

    यह वही कानून है, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल संशोधित किया है।

    नए कानून के तहत CEC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर होगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे।

    कानून

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदला गया कानून

    दरअसल, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि CEC और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की समिति ही करेगी, जब तक इस संबंध में कोई नया कानून नहीं बनता।

    इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश के आधार पर 2023 में यह नया कानून बनाया और CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया।

    कैबिनेट मंत्री को 3 सदस्यीय समिति में शामिल करने पर विवाद खड़ा हो गया।

    कानून

    अब कैसे होता है CEC और चुनाव आयुक्तों का चयन?

    केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में नया कानून लागू होने के बाद से कानून मंत्रालय संभावित CEC और चुनाव आयुक्तों के नाम की सूची 3 सदस्यीय चयन समिति को भेजता है।

    चयन समिति इनमें से एक नाम का चुनाव अपने बहुमत से करती है। वह चाहे तो बाहर से भी नाम की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।

    राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाती है।

    आपत्ति

    कांग्रेस की क्या है आपत्ति?

    नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून है, जिसमें CJI की जगह अब कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे पारदर्शिता के लिए खतरा बताया है।

    कांग्रेस का कहना है कि जब नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है और उस पर बुधवार 19 फरवरी को सुनवाई होने वाली है तो एक दिन पहले CEC की नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है।

    विरोध

    राहुल ने आधी रात का अपमानजनक निर्णय बताया

    राहुल ने CEC की नियुक्ति के बाद मंगलवार को चयन समिति को दिया अपनी असमति का नोट एक्स पर साझा किया है।

    उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नए CEC का चयन करने का आधी रात को निर्णय लेना अपमानजनक और अशिष्टतापूर्ण है, जबकि समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और इस पर 48 घंटे से भी कम समय में सुनवाई होनी है।'

    जानकारी

    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सबकी नजर

    भले ही चयन समिति ने CEC की नियुक्ति को मंजूरी दे दी हो, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी नजर है। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई 12 फरवरी से टाल दी थी।

    चुनाव

    आगे होने वाले प्रमुख चुनाव

    नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में तैनाती लेने वाले ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा।

    इस दौरान ज्ञानेश इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को संभालेंगे और अगले कुछ सालों में केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा।

    ज्ञानेश कुमार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि, इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव उनकी देखरेख में संपन्न होगा।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    चुनाव आयोग
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer

    ताज़ा खबरें

    डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का श्रेय, जानिए क्या दिया बयान अमेरिका
    IPL 2025, एलिमिनेटर: GT बनाम MI मैच में ये खिलाड़ी रहा 'प्लेयर ऑफ द डे' IPL 2025
    IPL 2025 में खत्म हुआ गुजरात टाइटंस का सफर, आंकड़ों से जानिए कैसा रहा प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: MI ने एलिमिनेटर में GT को हराया, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025

    चुनाव आयोग

    उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान हिंसा; 7 पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस पर हुआ पथराव उत्तर प्रदेश
    सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर की मांग खारिज, कहा- जीतने पर EVM से छेड़छाड़ नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट
    महाराष्ट्र चुनाव में कथित धांधली पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, उठाए ये मुद्दे  महाराष्ट्र
    महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक ने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "कुत्ता" बताया महाराष्ट्र

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त

    देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्या है प्रक्रिया? चुनाव आयोग
    विशेष संसद सत्र: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विवादित विधेयक को एजेंडे से हटाया गया चुनाव आयोग
    सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से किया इनकार  सुप्रीम कोर्ट
    चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक क्यों दिया इस्तीफा? नियुक्ति पर भी उठे थे सवाल  चुनाव आयोग

    राहुल गांधी

    संसद के शीतकालीन सत्र में हुआ केवल 52 प्रतिशत काम, 2014 के बाद 9वां सबसे कम लोकसभा
    राहुल गांधी को आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी के लिए बरेली कोर्ट ने किया तलब बरेली
    संसद हाथापाई मामला: CISF का सुरक्षा में चूक से इनकार, कहा- नहीं लाने दिए हथियार संसद शीतकालीन सत्र
    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन पर कांग्रेस असहमत, मौलिक रूप से दोषपूर्ण प्रक्रिया बताई मल्लिकार्जुन खड़गे

    #NewsBytesExplainer

    #NewsBytesExplainer: जर्मनी ने कुशल भारतीय कामगारों का वीजा कोटा 4 गुना बढ़ाया, क्या है वजह? जर्मनी
    #NewsBytesExplainer: नेपाल के नए नोटों को छापेगी चीनी कंपनी, नक्शे पर भारत को क्यों है आपत्ति?  नेपाल
    #NewsBytesExplainer: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कितने बदलेंगे भारत-अमेरिका के रिश्ते? अमेरिका
    #NewsBytesExplainer: राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे मुकदमों का क्या होगा?  अमेरिका
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025