राहुल गांधी को आर्थिक सर्वेक्षण पर टिप्पणी के लिए बरेली कोर्ट ने किया तलब
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के बरेली की एक जिला अदालत ने तलब किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने समन जारी कर उन्हें 7 जनवरी, 2025 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह कानूनी कार्रवाई लोकसभा चुनाव में आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में राहुल की टिप्पणियों को लेकर की गई है। राहुल ने जातिगत जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुसार संपत्ति के पुनर्वितरण का सुझाव दिया था।
अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के नेता ने दायर की थी याचिका
कोर्ट का यह नोटिस अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की याचिका पर जारी किया गया है। पाठक ने अगस्त में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए MLA-MP कोर्ट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन 27 अगस्त को उनका आवेदन खारिज हो गया। इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर अब राहुल को समन जारी किया गया है।
याचिका में राहुल पर क्या लगाए हैं आरोप?
पाठक ने याचिका में राहुल पर आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए कमजोर वर्गों को भड़काना और राजनीतिक लाभ के लिए घृणा को बढ़ावा देना था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल ने कहा था, "कमजोर वर्गों का प्रतिशत अधिक होने के बावजूद, उनके पास संपत्ति का प्रतिशत काफी कम है। अगर यही स्थिति रही, तो अधिक आबादी वाले लोग अधिक संपत्ति की मांग कर सकते हैं।"
पाठक ने राहुल पर लगाया देश को बांटने का आरोप
पाठक ने राहुल पर चुनाव प्रचार में जातिगत जनगणना संबंधी टिप्पणी कर देश को बांटने का आरोप लगाया। बता दें कि राहुल ने सत्ता में आने पर भारत में धन वितरण का पता लगाने के लिए वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराने का वादा किया था।