विशेष संसद सत्र: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विवादित विधेयक को एजेंडे से हटाया गया
संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले विधेयकों में मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल था, लेकिन अब इसे एजेंडे से हटा दिया गया है। NDTV के मुताबिक, रविवार को विशेष सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को दी गई 8 विधेयकों की सूची में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक शामिल नहीं था। विधेयक पर विपक्षी दलों को आपत्ति थी।
विपक्षी दलों ने किया था कड़ा विरोध
संबंधित विधेयक के विशेष सत्र में पेश किए जाने की खबर सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA ने इसका विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था और इसे 'बहुत खतरनाक स्थिति' बताया था। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विधेयक का जिक्र नहीं किया था।
क्या है विधेयक?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधेयक में चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर कैबिनेट के एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। विधेयक में प्रस्ताव है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी। मुख्य विरोध CJI को पैनल से हटाने पर था।