तमिनलाडु: हिजाब विवाद में फैसला देने वाले जजों के धमकी देने के आरोप में दो गिरफ्तार
तमिलनाडु पुलिस ने हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को तिरूनलवेल्ली से कोवई रहमतुल्लाह और तंजावुर से एस जमाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 15 मार्च को आए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं। इसी तरह 5 फरवरी के जारी किए गए सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता।
तमिलनाडु में हो रहे प्रदर्शन
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मदुरै में हो रहे एक प्रदर्शन की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसमें तमिलनाडु तव्हीद जमात (TNTJ) की ऑडिटिंग समिति के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह कथित तौर पर जजों को धमकी देते सुने जा रहे थे।
कथित तौर पर जजों को दी गई धमकी
रहमतुल्लाह कह रहे थे कि 'गलत फैसला' देने वाले एक जज झारखंड में मॉर्निंग वॉक के दौरान मारे गए थे। उन्होंने आगे कहा, "हमारे समुदाय के कुछ लोग बहुत भावुक हैं। अगर उन्हें (कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों) को कुछ हो गया तो भाजपा इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराने के मौके का इंतजार कर रही है।" TOI के अनुसार, पुलिस ने इस प्रदर्शन का आयोजन करने वाले दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।
तंजावुर में भी हुई गिरफ्तारी
तंजावुर में पुलिस ने TNTJ मुख्यालय से संगठन के प्रवक्ता एस मोहम्मद जमील को गिरफ्तार किया है और इसके जिला प्रमुख रजिक मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रजिक पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के फैसले ने हिजाब को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। जब मोटर वाहन अधिनियम में सिखों को हेलमेट की छूट है तो फिर मुस्लिम छात्राओं को स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की अनुमति क्यों नहीं? होली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।