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    #NewsBytesExplainer: 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले बदलावों के बारे में जानें

    #NewsBytesExplainer: 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले बदलावों के बारे में जानें
    लेखन आबिद खान
    Mar 29, 2023, 07:10 pm 1 मिनट में पढ़ें
    #NewsBytesExplainer: 1 अप्रैल से आपकी जेब पर असर डालने वाले बदलावों के बारे में जानें
    1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से लेकर सोने की खरीदी तक कई बदलाव होने जा रहे हैं

    31 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष खत्म हो रहा है और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान कई बदलाव होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए बजट में जिन बदलावों का ऐलान किया गया था, वे 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो जाएंगे। आइए समझते हैं 1 अप्रैल से क्या-क्या बदलने जा रहा है और इसका आप पर क्या असर होगा।

    इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लागू होगी

    1 अप्रैल से इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके तहत आपको 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पिछले बजट में ही वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। इसके अलावा 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है। ऐसे में 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद आपकी 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी।

    महंगी होंगी 900 से ज्यादा दवाईयां

    1 अप्रैल से पेनकिलर्स, एंटीबायोटिक्‍स और दिल की दवाओं सहित लगभग 900 दवाओं की कीमत 12 प्रतिशत से ज्यादा तक बढ़ जाएगी। इसमें पैरासिटामोल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल सामान्य बुखार और दर्द में होता है। सरकार ने दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइज इंडेक्स (WPI) में बदलाव के अनुरूप दवा की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की ओर से मंजूरी भी मिल गई है।

    5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी पर टैक्स

    सरकार ने बजट 2023 में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल, 2023 के बाद जारी की गई जीवन बीमा पालिसी के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है तो पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर टैक्स देना होगा। ये बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यानी सालाना प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो अब टैक्स लगेगा। हालांकि, बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होने वाली राशि पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी।

    महंगी होंगी कारें

    1 अप्रैल से सरकार चार पहिया वाहनों के लिए BS6-I उत्सर्जन मानक लागू करने जा रही है। इस वजह से मारूति, टाटा, होंडा, किआ, एमजी समेत कई कंपनियों के चार पहिया वाहन महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाहनों की कीमत 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। किआ ने कारों के दाम में 2-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। टाटा मोटर्स भी वाहनों की कीमत 5 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है।

    हॉलमार्क नंबर के बिना सोने की बिक्री नहीं

    उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोना और उससे बने आभूषणों की बिक्री और खरीद के नियमों में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत, 31 मार्च, 2023 के बाद चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती है। 1 अप्रैल, 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।

    दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) जरूरी

    दिव्यांग लोगों को 1 अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) नंबर बताना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर दिव्यांगजनों को 17 तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है, उन्हें नामांकन संख्या देनी जरूरी होगी। अगर आपके पास विशिष्ट पहचान पत्र नहीं है तो आप www.swavlambancard.gov.in वेबसाइट पर जाकर दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    डीमैट खातों में वारिस का नामांकन जरूरी

    1 अप्रैल से पहले डीमैट खाताधारकों को खाते में वारिस (नॉमिनी) का नाम दर्ज करना जरूरी होगा। ऐसा न करने की स्थिति में खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसी तरह म्‍यूचुअल फंड निवेशकों को भी 31 मार्च से पहले नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी। ऐसा न करने पर 1 अप्रैल से निवेशकों के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। ये खाते पूरी जानकारी अपडेट करने के बाद ही दोबारा चालू होंगे।

    ये चीजें होंगी सस्ती

    1 अप्रैल से LED टीवी, मोबाइल फोन, कपड़ा, कैमरा लेंस, हीरे के आभूषण, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल को बनाने वाली मशीनरी, बायोगैस से जुड़ी चीजें और साइकिल सस्ती हो जाएगी। इन सभी चीजों पर बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया था। अब इन चीजों पर 5 की बजाय 2.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी। यानी 1 अप्रैल से ये चीजें सस्ती हो जाएंगी।

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