बजट: अब 7 लाख रुपये सालाना आय तक नहीं देना होगा इनकम टैक्स, स्लैब में बदलाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए मध्यवर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने आठ साल में पहली बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। नई टैक्स व्यवस्था में अब सात लाख रुपये की सालाना आय वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब तक यह इनकम टैक्स के छूट की सीमा पांच लाख रुपये की आय तक थी।
क्या होंगे नए इनकम टैक्स स्लैब?
सरकार ने नई व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है। इसके तहत तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3-6 लाख रुपये तक की सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स, 6-9 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 9-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 12-15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
अब तक क्या थे टैक्स स्लैब?
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5-5 लाख रुपये की सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है, वहीं 5-10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है। केंद्र सरकार ने 2020 में विकल्प के तौर पर नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी, जिसमें पांच प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के छह नए स्लैब बनाए गए थे।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत क्या स्लैब थे?
नए टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5-5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स, 5-7.5 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 7.5-10 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 10-12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 12.5-15 लाख की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगता था। 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को थीं अटकलें
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मध्यम वर्ग को राहत देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था, "मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से आती हूं और उनकी स्थिति समझ सकती हूं। मैं खुद को एक मध्यवर्गीय के तौर पर पहचानती हूं, इसलिए जानती हूं।" सीतारमण के इस बयान के बाद से ही ऐसी अटकलें लग रही थीं कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स को लेकर कोई राहत दे सकती है।