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बजट में इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, मिल सकती है राहत- रिपोर्ट
बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को मिल सकती है बड़ी राहत

बजट में इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, मिल सकती है राहत- रिपोर्ट

Jan 17, 2023
06:02 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2023-24 में इनकम टैक्स देने वाले देश के नागरिकों को बड़ी राहत दे सकती है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस बार बजट में वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में टैक्स रेट को घटा सकती है और टैक्स स्लैब भी संशोधित कर सकती है, जिससे मध्यवर्गीय नौकरी-पेशा लोगों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि, इस पर आखिरी मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा ही लगाई जाएगी।

अटकलें

क्यों लगाई जा रही हैं अटकलें?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मध्यम वर्ग को राहत देने के सवाल पर कहा था, "मैं भी एक मध्यवर्गीय परिवार से आती हूं और उनकी स्थिति समझ सकती हूं। मैं खुद को एक मध्यवर्गीय के तौर पर पहचानती हूं, इसलिए जानती हूं।" सीतारमण के इस बयान के बाद से ही ऐसी अटकलें लग रही हैं कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स को लेकर कोई राहत दे सकती है।

विश्लेषण

विशेषज्ञों का क्या है कहना?

विशेषज्ञों ने इनकम टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर कहा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और अन्य कर बचत योजनाओं में निवेश को कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में 30 प्रतिशत इनकम टैक्स की सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इसे मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए आकर्षक बनाया जा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में कई लोग नई टैक्स व्यवस्था को राहत के तौर पर नहीं देखते हैं।

टैक्स

वर्तमान में क्या टैक्स स्लैब हैं?

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5-5 लाख रुपये की सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है, वहीं 5-10 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है। केंद्र सरकार ने 2020 में विकल्प के तौर पर नई टैक्स व्यवस्था पेश की थी, जिसमें पांच प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के छह नए स्लैब बनाए गए थे।

टैक्स

नई टैक्स व्यवस्था के तहत क्या स्लैब हैं?

नए टैक्स स्लैब के तहत 2.5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5-5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर पांच प्रतिशत टैक्स, 5-7.5 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 7.5-10 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 10-12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 12.5-15 लाख की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगता है। 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है।