
EPFO ला सकता है नया नियम, हर 10 साल में पूरा PF निकालने की मिलेगी छूट
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भविष्य निधि (PF) से जुड़े नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव करने की योजना बना रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें EPF सदस्य हर 10 साल में अपने PF फंड से पूरी या आंशिक राशि निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय योजना में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिल सकेगा। अभी तक यह सुविधा केवल सेवानिवृत्ति या 2 महीने की बेरोजगारी पर मिलती है।
उद्देश्य
क्या है इसका उद्देश्य?
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अंशधारकों को अपनी भविष्य निधि पर अधिक नियंत्रण और लचीलापन देना है। अधिकारियों का कहना है कि EPFO सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति योजना और वर्तमान वित्तीय जरूरतों के बीच संतुलन बना सकें, इसके लिए 10 साल में एक बार निकासी की अनुमति देना उपयोगी रहेगा। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत तक की निकासी की अनुमति देने पर विचार कर रही है, जिससे पूरी राशि की जगह सीमित निकासी संभव हो सके।
नियम
निकासी नियम पहले ही हो चुके हैं आसान
EPFO ने हाल ही में निकासी से जुड़े कई नियमों को आसान किया है। अब सदस्य घर खरीदने के लिए अपनी कुल राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं, पहले इसके लिए 5 साल की लगातार सेवा जरूरी थी, जिसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, स्वचालित निकासी सीमा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, ताकि आपात स्थिति में जल्दी पैसा मिल सके और प्रक्रिया तेज हो।
सुझाव
विशेषज्ञों ने जताई चिंता और सुझाव
यह प्रस्ताव लचीलापन देता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक बचत पर इसके असर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि PF का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देना है, इसलिए बार-बार निकासी से उस लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। उनका सुझाव है कि नियमों को संतुलित और विवेकपूर्ण बनाया जाए, ताकि सदस्य भविष्य की योजना के साथ-साथ वर्तमान जरूरतों को भी बेहतर तरीके से ध्यान में रख सकें।