कोरोना: दिल्ली का कलर कोडेड प्लान क्या है और यह कैसे काम करता है?
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी करने का ऐलान किया। बता दें कि दिल्ली सरकार ने जुलाई में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) बनाया था, जिसके तहत स्थिति के अनुसार पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसमें चार तरह के अलर्ट होते हैं, जिन्हें अलग-अलग स्थितियों में लागू किया जाता है।
कब लागू होता है येलो और अंबर अलर्ट?
येलो अलर्ट- अगर लगातार दो दिनों तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट (TPR) 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है या साप्ताहिक मामलों की संख्या 1,500 से पार हो जाए या साप्ताहिक आधार पर 500 ऑक्सीजन बिस्तर भर जाए तो यह अलर्ट लागू होता है। अंबर अलर्ट- TPR लगातार दो दिनों तक 1 प्रतिशत से अधिक रहने या सप्ताह में 3,500 से अधिक मामले सामने आने या सप्ताह में 700 ऑक्सीजन बिस्तर भरने पर यह अलर्ट लागू होता है।
कब जारी होता है रेड अलर्ट?
ऑरेंज अलर्ट- अगर TPR दो दिनों तक 2 प्रतिशत से अधिक रहती है, एक सप्ताह में 9,000 मामले आए और सप्ताह में ऑक्सीजन बिस्तर भरने की औसत 1,000 से पार चली जाए तो यह अलर्ट लागू किया जाएगा। रेड अलर्ट- TPR के 5 प्रतिशत से पार जाने या सप्ताह में 16,000 से अधिक मामले सामने आने पर यह अलर्ट जारी किया जाता है। अगर 3,000 से अधिक ऑक्सीजन बिस्तर भर जाते हैं, तब भी यह अलर्ट जारी होता है।
येलो अलर्ट में क्या खुला, क्या बंद रहता है?
जरूरी सामानों की दुकानों पर कोई रोक नहीं, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और दूसरी दुकानें सम-विषम आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहती हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति। स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं, वहीं रेस्टोरेंट, बार और दिल्ली मेट्रो को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की इजाजत होती है।
अंबर अलर्ट में बढ़ जाती हैं पाबंदियां
जरूरी सामानों की दुकानें पर रोक नहीं। बाकी दुकानें और मॉल्स सम-विषम आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। निजी और सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की छूट। स्कूल-कॉलेज और बार पूरी तरह बंद। रेस्टोरेंट से टेकअवे और डिलीवरी की छूट। दिल्ली मेट्रो को 33 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की इजाजत। अंतरराज्यीय बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकती हैं।
ऑरेंज अलर्ट में क्या पाबंदियां?
जरूरी सामानों की दुकानों पर पाबंदी नहीं, लेकिन शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। केवल खुले में बनी दुकानें खुल सकती हैं। स्कूल-कॉलेज, दिल्ली मेट्रो और बार पूरी तरह बंद। रेस्टोरेंट से टेकअवे और डिलीवरी की छूट। सरकारी दफ्तरों में केवल 33 फीसदी स्टाफ को काम करने की इजाजत। विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 15 लोगों के शामिल होने की छूट। अंतरराज्यीय बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकती हैं। केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत।
रेड अलर्ट में सबसे ज्यादा प्रतिबंध
जरूरी सामानों की दुकानों पर पाबंदी नहीं, लेकिन शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। खुले में बनी दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों के संचालन की इजाजत। केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी की इजाजत। स्कूल-कॉलेज, मेट्रो और बार पूरी तरह बंद। रेस्टोरेंट से टेकअवे और डिलीवरी की छूट। विवाह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 15 लोगों के शामिल होने की छूट। अंतरराज्यीय बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकती हैं।