
दिल्ली: कोरोना से मौत पर सरकारी सहायता पाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी में अपनों को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना अधिसूचित कर दी है।
इसके तहत कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए और एकमात्र कमाने वाले को खोने वाले परिवारों को हर महीने 2,500 रुपए पेंशन भी दी जाएगी।
इसी तरह परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया जाएगा।
यहां जानते हैं कि सहायता के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
घोषणा
दिल्ली सरकार ने 18 मई को की थी वित्तीय सहायता की घोषणा
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गत 18 मई को कोरोना से जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता, इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौत पर परिवार को प्रतिमाह 2,500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी।
इसके अलावा कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की आयु तक प्रतिमाह 2,500 रुपये रुपये देने तथा उनकी शिक्षा और परवरिश का खर्च भी दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जाने की घोषणा की थी।
अधिसूचना
सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की अधिसूचना
सरकार की इस घोषणा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 'मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' के नाम से मंगलवार को अधिसूचना जारी की है।
इसमें योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है।
ऐसे में अब दिल्ली में कोरोना महामारी की दंश झेलने वाले परिवार अधिसूचना के नियमों के अनुसार सरकारी सहायता का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें संबल मिलेगा।
सहायता
किस स्थिति में किसे मिलेगी कितनी सहायता?
योजना के अनुसार पति की मौत पर पत्नी को 2,500 रूपये आजीवन मिलेंगे तथा विधवा पेंशन भी मिलेगी।
इसी तरह कमाऊ पत्नी की मौत पर बेरोजगार पति को 2,500 रुपये प्रतिमाह, एकल अभिभावक की मौत पर 25 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चों को प्रतिमाह 2,500-2,500 रूपये, पति-पत्नी दोनों की मौत पर बच्चों को 25 साल की उम्र तक 2,500-2,500 रूपये और अविवाहित पुत्र या पुत्री की मौत पर माता-पिता को अजीवन प्रतिमाह 2,500 रुपये पेंशन मिलेगी।
प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए होगी इन दस्तावेजों की आवश्यकता
योजना के अनुसार 50,000 की सहायता राशि का लाभ उठाने के लिए मृतक और उसके आश्रित का मूल निवास प्रमाण पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोरोना से मौत होने का प्रमाण, मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने का प्रमाण, आवेदन के बैंक खाते का विवरण देना होगा। इस प्रक्रिया का समन्वय जिला कलक्टर करेंगे।
जिला कलक्टर के आवेदन को निरस्त करने पर आवेदक संभागीय आयुक्त के यहां शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
मासिक पेंशन
2,500 मासिक पेंशन के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज
परिवार में इकलौते कमाने वाले की मौत पर 2,500 रुपये मासिक की सहायता राशि के लिए आवेदकों को अपना और मृतक का निवास प्रमाण पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोरोना संक्रमण से मौत का प्रमाण देना होगा।
इसी तरह मृतक और आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने का प्रमाण, आवेदक के बैंक खाते का विवरण, विकलांग आश्रित के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र, आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण पत्र देना होगा।
प्रक्रिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जाएगी मरने वालों की सूची
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से जान गंवाने वालों की सूची विभाग को भेजी जाएगी। इस सूची से आवेदक और मृतक का मिलान किया जाएगा।
इसके अलावा भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। सरकारी प्रतिनिधि सभी आवश्यक विवरणों को एकत्र करेंगे और आवेदन को आगे प्रेषित करेंगे। इसके बाद संबंधित को सहायता राशि जारी की जाएगी।
जानकारी
अधिकतम 12 दिन में खारिज करना होगा आवेदन
अधिसूचना के अनुसार उपखंड अधिकारी प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच कर उसे स्वीकृति के लिए संबंधित जिला कलक्टर के पास भेजेंगे। इसी तरह यदि आवेदन में कोई कमी होती है तो उपखंड अधिकारी को 12 दिन में आवेदन निरस्त करना होगा।
संक्रमण
दिल्ली में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए हैं और आठ लोगों की मौत हुई है।
इसके साथ यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 14,32,778 हो गई है। इनमें से 24,933 की मौत हो चुकी है। शहर ने सोमवार को सबसे कम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.16 प्रतिशत दर्ज किया था।
यहां वर्तमान में 1,918 सक्रिय मामले है। इसी तरह शहर की मृत्यु दर 1.74 प्रतिशत पर चल रही है। इसमें लगातार कमी आ रही है।