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    नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, बेहद अहम याचिका खारिज
    भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाएगा

    नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, बेहद अहम याचिका खारिज

    लेखन सकुल गर्ग
    Dec 15, 2022
    07:12 pm

    क्या है खबर?

    भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल नहीं कर पाएगा।

    लंदन की हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस संबंध में मोदी की एक याचिका को खारिज कर दिया।

    याचिका में मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे ये अनुमति देने से इनकार कर दिया।

    फैसला

    लंदन हाईकोर्ट ने खारिज की नीरव मोदी की याचिका

    मोदी की याचिका पर गुरुवार को लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हुई।

    लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगने वाली मोदी की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

    गौरतलब है कि इसी कोर्ट ने 9 नवंबर को मोदी को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किए जाने का फैसला सुनाया था।

    फैसला

    2021 में पहली बार सुनाया गया था प्रत्यर्पण का फैसला

    लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने फरवरी, 2021 में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश सुनाया था।

    हालांकि, मोदी को कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी भी दी गई थी।

    बता दें कि भारत लंबे समय से मोदी को वापस भारत लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन की जेल में बंद मोदी अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अलग-अलग दलीलों का इस्तेमाल कर रहा है।

    दलील

    नीरव को खुद को बताया मानसिक रूप से बीमार

    सुनवाई के दौरान मोदी के वकीलों ने दलील दी थी कि वह वो मानसिक तौर पर बीमार है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि मोदी को भारत के हवाले नहीं किया जाना चाहिए और वह जेल में आत्महत्या कर सकता है।

    हालांकि, ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद उसकी इस दलील को खारिज कर दिया था।

    हाई कोर्ट ने कहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का सम्मान करना जरूरी है।

    आगे क्या?

    नीरव मोदी को भारत लाने की राह हुई आसान

    सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की याचिका खारिज होने के बाद नीरव मोदी के लिए कानूनी तौर पर सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और वह प्रत्यर्पण के आदेश को ब्रिटेन की किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता है।

    हालांकि, मानवाधिकारों को लेकर मोदी यूरोपीय कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में अपील जरूर कर सकता है।

    बतौर रिपोर्ट्स, मोदी को भारत लाए जाने पर उसे मुंबई की जेल में रखा जा सकता है।

    आरोप

    नीरव मोदी पर क्या आरोप हैं?

    हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंकों से कर्ज लिया था और बाद में इसे चुकाया नहीं।

    दोनों ने मिलकर बैंकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था और इसे PNB घोटाले के नाम से जाना जाता है।

    यह घोटाला सामने आने से पहले ही मोदी मार्च, 2019 में भारत छोड़कर भाग गया था और ब्रिटेन में जाकर रहने लगा था।

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