नागालैंड के 8 जिलों में AFSPA बढ़ाया गया, कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद फैसला
नागालैंड के 8 जिलों में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय केंद्र द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, केंद्र ने इन क्षेत्रों को 30 सितंबर, 2024 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है।
इन इलाकों में रहेगी सख्ती
केंद्र की अधिसूचना जारी होने के बाद नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोहिमा, मोकोकचुंग, लॉन्गलेंग, वोखा, जुन्हेबोटो जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को भी AFSPA के तहत अशांत घोषित किया गया है। बता दें कि जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में 6-6 पुलिस स्टेशन, कोहिमा में 5, वोखा में 3 और लोंगलेंग जिले में 1 पुलिस स्टेशन शामिल हैं।
केंद्र ने पिछले साल सितंबर में बढ़ाया था AFSPA
केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA के तहत 6 महीने के लिए सख्ती बढ़ाई थी। यह फैसला तब लिया गया है, जब कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से AFSPA हटाने पर विचार करने की बात कही थी। बता दें, AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने, बिना वारंट परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, गोली चलाने समेत अन्य अधिकार देता है।