CBI ने शुरू की मणिपुर वीडियो की जांच, कई धाराओं में दर्ज की FIR
क्या है खबर?
मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो की जांच अब पुलिस की जगह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) करेगी। गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मामले की जांच CBI से कराने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी और आज CBI ने औपचारिक रूप से जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर CBI ने इस संबंध में FIR भी दर्ज की है।
धारा
किन धाराओं के तहत दर्ज की गई FIR?
CBI ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना), 398 (घातक हथियारों के साथ लूट या डकैती की कोशिश करना), 427 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से कृत्य करना), 436 (विस्फोटक सामग्री द्वारा नुकसान पहुंचाना), 448 (अनाधिकृत तरीके से घर में घुसना), 302 (हत्या करना), 354 (महिला की शील भंग करने की इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना ) और 364 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
राज्यपाल
मणिपुर की राज्यपाल ने किया राहत शिविरों का दौरा
आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने चुराचांदपुर में राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की।
उन्होंने कहा, "मैं लगातार कोशिश कर रही हूं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक-दूसरे से बात करें। हम उनसे भी बात कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए भी कहा है। मैं विपक्षी गठबंधन 'INDIA' के सांसदों से भी शांति बहाल करने में योगदान देने की अपील करती हूं।"
सरकार
हिंसा पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?
गुरुवार को सरकार की ओर से गृह मंत्रालय के सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा कि कोर्ट जल्द जांच के लिए मामला मणिपुर से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कर दे।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले से संबंधित मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया था। केंद्र ने हलफनामे में पुनर्वास कार्यों के बारे में भी बताया था।
मामला
क्या है वीडियो का मामला?
मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा शुरू होने के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत 2 हफ्ते बाद पुलिस में की थी।
19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वजग
मणिपुर में क्यों हो रही है हिंसा?
मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च में मणिपुर सरकार से गैर-आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिए जाने की याचिका पर विचार करने को कहा था। इसका कुकी आदिवासियों ने विरोध किया और उनकी एकजुटता मार्च के बाद 3 मई को हिंसा भड़क गई थी।
उसके बाद से ही मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और यहां 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।