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    बजट: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अब 5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

    बजट: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, अब 5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 01, 2019
    07:05 pm

    क्या है खबर?

    अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने आयकर सीमा को बढ़ाकर Rs. 5 लाख कर दिया है।

    अब Rs. 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही पीयूष गोयल ने यह घोषणा की, पूरे संसद में 'मोदी-मोदी' के नारे लगने लगे।

    पहले Rs. 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स लगता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर Rs. 5 लाख कर दी गई है।

    ट्विटर पोस्ट

    अब Rs. 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं

    FM Piyush Goyal: Individual taxpayers having annual income upto 5 lakhs will get full tax rebate pic.twitter.com/6IMInkr4Kb

    — ANI (@ANI) February 1, 2019

    फायदा

    3 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

    चुनावी साल को देखते हुए यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है।

    इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को मिलेगा।

    निवेश करने पर साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा Rs. 40,000 से बढाकर Rs. 50,000 कर दी गई है।

    वहीं बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर अब 10,000 की जगह 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा।

    जानकारी

    रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा

    सरकार ने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए Rs. 3 लाख करोड़ का ऐलान किया है। यह पहली बार है जब भारत का रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से पार हुआ है।

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