स्क्रैपेज पॉलिसी: पुराना वाहन नष्ट कर नया खरीदने वालों को मिलेगी 5% की छूट- गडकरी
क्या है खबर?
अपनी पुरानी कार को नष्ट नई कार खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है।
स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुरानी कार को स्क्रैप (नष्ट) करने वाले ग्राहकों को नई कार खरीदने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट के दौरान नई स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की थी।
हालांकि, उस समय विस्तार में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।
छूट
ग्राहकों को मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट- गडकरी
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत ऑटो कंपनियां अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप करने वाले ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट देंगी।
गडकरी पहले ही यह जानकारी दे चुके थे कि पुरानी कार को स्क्रैप करने वाले ग्राहकों को निर्माताओं से कुछ लाभ मिलेगा और अब उन्होंने यह भी बता दिया है कि ग्राहक ऐसा कर कितनी छूट पा सकते हैं।
जानकारी
कब से होगा लागू?
इस 5 प्रतिशत की छूट को कब से लागू किया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल गडकरी ने कोई जानकारी नहीं दी है।
गडकरी के अनुसार छूट के अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी के चार प्रमुख घटक हैं। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इन वाहनों को अनिवार्य स्वास्थ्य और प्रदूषण परीक्षणों से होकर गुजरना होगा। इसके लिए पूरे देश में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स की आवश्यकता होगी और सरकार अब इसी पर काम कर रही है।
बयान
ऑटोमोबाइल उद्योग के कारोबार में होगी बढ़ोतरी- गडकरी
गडकरी ने बताया कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स पब्लिक पाटर्नशिप पॉलिसी (PPP) मोड के तहत स्थापित किए जाएंगे। सरकार सेंटर्स को स्थापित करने में सहायता करेगी। जो वाहन इन परीक्षणों को पास करने में विफल रहेंगे, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि इससे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की बिक्री में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और करोबार 4.5 लाख करोड़ रुपये से आने वाले सालों में 10 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।
वाहन
लगभग एक करोड़ वाहनों को किया जाएगा नष्ट
गडकरी का कहना है कि इस पॉलिसी के कारण नए वाहनों की मांग बढ़ने के कारण राजस्व बढ़ेगा।
उन्होंने शुरूआत में ही यह जानकारी दे दी थी कि एक करोड़ प्रदूषण फैलाने वाले वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नष्ट किए जाएंगे। इसमें 20 साल से ज्यादा पुराने 51 लाख हल्के मोटर वाहन (LMV) होंगे। वहीं, 15 साल पुराने 34 लाख LMV होंगे।
साथ ही इसमें 15 साल पुराने 17 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन शामिल होंगे।
स्क्रैपेज पॉलिसी
क्या है नई स्क्रैपेज पॉलिसी?
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अब 20 साल पुराने निजी वाहनों का और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्वास्थ्य और प्रदूषण परीक्षणों से होकर गुजरना होगा।
विफल होने वाले वाहनों को नष्ट कर दिया जाएगा।
साथ ही उन 15 साल से ज्यादा पुरानी कारों को अनरजिस्टर्ड और खत्म कर दिया जाएगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के स्वामित्व में हैं।
इसका मतलब सरकारी विभागों में उपयोग होने वाली 15 साल पुरानी कारें नष्ट कर दी जाएंगी।