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होम / खबरें / देश की खबरें / नया मोटर वाहन अधिनियम हुआ लागू, जानें किस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगेगा कितना जुर्माना
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    नया मोटर वाहन अधिनियम हुआ लागू, जानें किस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगेगा कितना जुर्माना

    मुकुल तोमर
    लेखन
    मुकुल तोमर
    Mail
    अंतिम अपडेट Sep 01, 2019, 04:49 pm
    नया मोटर वाहन अधिनियम हुआ लागू, जानें किस ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगेगा कितना जुर्माना
  • आज से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है।

    इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई अधिक जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं।

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारी जुर्माने से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में भय पैदा होगा और ऐसे मामलों में कमी आएगी।

    नए कानून के तहत कौन से नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगेगा, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।

  • इस खबर में
    बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लगेगा पांच गुना अधिक जुर्माना ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा नियमों के उल्लंघन पर ओला, उबर जैसी कंपनियों पर 1 लाख तक का जुर्माना नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों और गाड़ी के मालिक को होगी सजा ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण की समयसीमा बढ़ी गडकरी बोले, नियमों का उल्लंघन करने वालों में भय पैदा होगा
  • कितना बढ़ा जुर्माना?

    बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना

  • नए मोटर वाहन कानून के तहत अगर किसी को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 रुपये का चालान कटता है।

    वहीं, अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

    एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

  • अन्य प्रावधान

    शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लगेगा पांच गुना अधिक जुर्माना

  • नए नियमों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

    रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

    ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर अब 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 रुपये की बजाय 1,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

  • ट्रैफिक लाइट उल्लंघन

    ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा

  • अगर किसी को बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

    ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 100 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है। वाहन का लाइसेंस न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    गाड़ी को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

  • जानकारी

    नियमों के उल्लंघन पर ओला, उबर जैसी कंपनियों पर 1 लाख तक का जुर्माना

  • नए कानून में ओला, उबर जैसी टैक्सी-एग्रीगेटर्स कंपनियों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। अगर इन कंपनियों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

  • अन्य प्रावधान

    नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों और गाड़ी के मालिक को होगी सजा

  • नए कानून के अनुसार, अगर कोई नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा।

    उन्हें यह साबित करना होगा कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की।

    दोषी पाए जाने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी।

    वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा।

  • जानकारी

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण की समयसीमा बढ़ी

  • नए कानून में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण की समय सीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया गया है। यानि लाइसेंस के समाप्त होने की तिथि से एक साल पहले और एक साल बाद तक इसका नवीकरण कराया जा सकता है।

  • बयान

    गडकरी बोले, नियमों का उल्लंघन करने वालों में भय पैदा होगा

  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि नए कानून से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों में भय पैदा होगा।

    बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने में 1988 से कोई बदलाव नहीं हुआ था।

    गडकरी ने संसद के पिछले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाला मोटर वाहन बिल, 2019 पेश किया था।

    इसमें भारी जुर्माने के प्रावधान किए गए थे और ये संसद से पारित होने में कामयाब रहा।

  • उबर
  • नितिन गडकरी
  • किशोर न्याय अधिनियम
  • संसद
  •  
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