गुरुग्राम: 15 हजार रुपये कीमत वाली स्कूटी चला रहे चालक का कटा 23 हजार का चालान
देश के अधिकतर राज्यों में 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं। इसके तहत दिल्ली के एक शख्स का गुरुग्राम में 23,000 रुपये का चालान हुआ है। दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान गुरुग्राम जिला कोर्ट के पास से अपनी स्कूटी पर जा रहे थे। उनके पास लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि के दस्तावेज नहीं थे और न ही उन्होंने हेलमेट पहना हुई था। गुरुग्राम पुलिस ने उनका 23,000 का चालान किया है।
अपनी सफाई में क्या बोले दिनेश
दिनेश ने कहा कि वह अपने घर से दस्तावेज मंगवा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही चालान काट दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिस स्कूटी का 23,000 का चालान कटा है उसकी कीमत 15,000 रुपये है। इसलिए वह 23,000 रुपये का चालान नहीं भरेंगे। उन पर बिना लाइसेंस चलने के लिए 5,000, बिना RC के लिए 5,000, बिना इंश्योरेंस के लिए 2,000, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण 5,000 और हेलमेट के लिए 1,000 रुपये का चालान हुआ है।
यहां देखिये चालान की फोटो
एक सितंबर से लागू हुआ नया मोटर वाहन अधिनियम
एक सितंबर से लागू हुए अधिनियम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से कई अधिक जुर्माना लगाने के प्रावधान किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारी जुर्माने से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में भय पैदा होगा।
बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना
नए मोटर वाहन कानून के तहत अगर किसी को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 रुपये का चालान कटता था। वहीं, अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लगेगा पांच गुना अधिक जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। खराब ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर अब 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 रुपये की बजाय 1,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा
अगर किसी को बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 100 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है। वाहन का लाइसेंस न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। गाड़ी को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर ओला, उबर जैसी कंपनियों पर 1 लाख तक का जुर्माना
नए कानून में ओला, उबर जैसी टैक्सी-एग्रीगेटर्स कंपनियों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। अगर इन कंपनियों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों और गाड़ी के मालिक को होगी सजा
अब अगर कोई नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। दोषी पाए जाने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा।