लॉकडाउन 2.0: किन ऑफिस को मिली खुलने की इजाजत और किन नियमों का करना होगा पालन?
तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले के बाद आज केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दीं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में किसानों और ग्रामीण इलाके के उद्योगों समेत कई चीजों को कुछ राहत दी गई हैं। कई क्षेत्रों के ऑफिसों को भी कुछ शर्तों के साथ खुलने की इजाजत दे दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन से ऑफिस हैं और उन्हें किन-किन शर्तों का पालन करना होगा।
कौन से ऑफिस शुरू कर सकेंगे काम?
लॉकडाउन 2.0 के दौरान बैंक और ATM, अस्पताल और क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, मेडिकल लैब, डाकघर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा IT और IT सेवाओं से संबंधित कंपनियों को भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सेवाएं शुरू करने की इजाजत दे दी गई है और उनके वाहनों को लॉकडाउन से छूट मिलेगी।
ऑफिस आने-जाने वालों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, इन्हें दिया जाएगा घर से काम
लॉकडाउन के दौरान जो भी ऑफिस खुलेंगे उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों के अनुसार, ऑफिस आने-जाने वाले हर शख्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 65 साल से अधिक उम्र और लंबी समय से बीमार चले रहे कर्मचारियों को घर से काम करने दिया जाए। इसके अलावा पांच साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों को भी घर से काम करने की सुविधा दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इन जगहों को डिसइंफेक्ट करना जरूरी
इसके अलावा बिल्डिंग या ऑफिस का मुख्य दरवाजा, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, पानी पीने की जगहें, दीवार और दूसरी जगहों की डिसइंफेक्टेंट की मदद से साफ-सफाई करना जरूरी है। बाहर से आने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष परिवहन की सुविधा देनी होगी और इन वाहनों में क्षमता के केवल 30-40 प्रतिशत लोग सफर करेंगे। परिसर में आने वाली मशीनों और वाहनों को स्प्रे की मदद से डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा कड़ाई से पालन
सभी ऑफिसों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने और 10 से ज्यादा लोगों की बैठकों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कर्मचारियों का एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर बैठाना जरूरी है। लिफ्ट के आकार के मुताबिक उसमें दो या चार से अधिक लोगों के एक साथ सवार होने पर पाबंदी होगी। दो शिफ्ट में एक घंटे का अंतर रखा जाएगा और लंच का समय अलग-अलग रहेगा।
ये शर्तें भी करनी होंगी पूरी
इसके अलावा ऑफिसों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सभी कर्मचारियों का बीमा कराया जाएगा। ऑफिस में आसपास के ऐसे अस्पतालों की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, जहां कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज किया जाता हो। ऑफिस बिल्डिंग के प्रवेश और निकास द्वारों पर सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की साम्रगी होना जरूरी है। इसके अलावा गुटखा, तंबाकू आदि के प्रयोग पर रोक रहेगी और थूकने पर भी कड़ा प्रतिबंध लागू रहेगा।
तीन मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानि मंगलवार को देश में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने बुधवार को गाइडलाइंस जारी किए जाने की बात कहीं थी जो अब जारी कर दी गई हैं।