
लॉकडाउन: देश में 20 अप्रैल से खुलेंगे हाईवे पर स्थित ढाबे और ट्रक रिपेयरिंग की दुकानें
क्या है खबर?
लॉकडाउन में कृषि उत्पाद सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे ट्रकों के चालकों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
गृह मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों की यात्रा के दौरान खाने-पीने और तकनीकी परेशानियों को देखते हुए 20 अप्रैल से हाईवे पर संचालित ढाबे और ट्रक रिपेयरिंग की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।
हालांकि, यह अनुमति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए नहीं होगी।
जानकारी
कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का करना होगा पालन
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, हाईवे पर संचालित ढाबा और ट्रक रिपेयरिंग दुकानों के संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टैंसिंग सहित अन्य आवश्यक गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परेशानी
ट्रक चालकों को हो रही थी परेशानी
बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन में सभी दुकानों के साथ हाईवे पर स्थित ढाबे और ट्रक रिपेयरिंग दुकानों को भी बंद कर दिया था।
हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रकों का संचालन जारी रखा था। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं को लादकर लाने वाले ट्रक चालकों को रास्ते में खाने-पीने की भारी समस्या हो रही थी।
इसी तरह ट्रकों के पंक्चर होने या अन्य तकनीकी खामी के कारण भी उन्हें कई दिनों तक खड़ा रहना पड़ रहा था।
हवाई परिवहन
राहत कार्य के लिए दी जाएगी हवाई परिवहन की अनुमति
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल से केवल माल सप्लाई ही नहीं बल्कि राहत और निकासी कार्य के लिए भी हवाई परिवहन की अनुमति दी जाएगी।
इसी तरह पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य उत्पादों, LPG, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं के क्रॉस लैंड बॉर्डर परिवहन के लिए बंदरगाहों का संचालन भी फिर से शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकारें इसमें और ढील नहीं दे सकती, लेकिन नियमों को कड़ा कर सकती हैं।
अनुमति पास
श्रमिकों के लिए जारी किए जाएंगे अनुमति पास
गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में श्रमिकों के घर लौट जाने के कारण गोदामों से माल के लोडिंग-अनलोडिंग के लिए श्रमिकों की कमी आ रही है।
ऐसे में राज्य सरकारें अपने यहां मौजूद प्रवासी मजदूरों को संविदा के आधार पर काम पर लगा सकेंगी।
इसके लिए स्थानीय स्तर पर तैनात सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें नियमानुसार अनुमति पास जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा डिपो और माल गोदामों में संक्रमण के बचाव की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।
खाली ट्रक
20 अप्रैल से खाली ट्रकों का भी हो सकेगा संचालन
गाइडलाइन के अनुसार आगामी 20 अप्रैल से हाईवे पर खाली ट्रकों का भी संचालन हो सकेगा। इसके लिए ट्रकों में दो ड्राइवर और एक सहायक के चलने की अनुमति होगी।
ट्रक में इससे अधिक सवारी मिलने पर उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि अब तक माल से लदे ट्रकों के परिवहन की तो छूट थी, लेकिन माल खाली कर लौटने वाले तथा माल लेने जाने वाले ट्रकों को पुलिस द्वारा लगातार रोका जा रहा था।
जानकारी
राष्ट्रीय कॉल सेंटर से मिलेगी मदद
बता दें कि कृषि उत्पाद सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिवहन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कॉल सेंटर भी शुरू कर दिया है। रास्ते में चलने के दौरान परेशानी होने पर चालक 18001804200 और 14488 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
लॉकडाउन
3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को आवश्यक बताते हुए उसे 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थीं।
इसके लिए बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल तक राज्य और जिलों की निगरानी करने के बाद लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।