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    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार
    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार

    हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई की तारीख देने से इनकार

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 11, 2022
    01:40 pm

    क्या है खबर?

    कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद की जल्दी सुनवाई की तारीख देने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर मना कर दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रक्षा की जाएगी। कोर्ट ने सही वक्त पर इसकी सुनवाई करने की बात कही है।

    इससे पहले गुरुवार को इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही थी।

    पृष्ठभूमि

    कैसे हुई हिजाब विवाद की शुरुआत?

    कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को उडुपी के पीयू कालेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने इसे हुई थी।

    इसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कई छात्र विरोध में उतर आए और यह उडुपी से दूसरे जिलों में भी फैल गया।

    स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया था।

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं याचिकाएं

    शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले की जल्दी सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर बेंच ने कहा कि जब मामले में हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है तो उसका इंतजार करना चाहिए।

    CJI रमन्ना ने कहा, "हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। सही समय आने पर हम इसकी सुनवाई करेंगे।"

    बेंच ने कहा कि उसे पता है कि क्या हो रहा है।

    जानकारी

    पहले भी दखल देने से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

    गुरुवार को CJI एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा था, "कर्नाटक हाई कोर्ट को मामले में सुनवाई करने दीजिए। हमारे लिए अभी इसमें हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में थोड़ा इंतजार करना चाहिए।"

    अंतरिम आदेश

    हाई कोर्ट ने क्या कहा है?

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि फैसला आने तक छात्र धार्मिक ड्रेस की जिद न करें और स्कूल-कॉलेजों को तत्काल खोला जाना चाहिए।

    मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जेएम खाजी की बेंच ने कहा, "हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हिजाब पहनना मूल अधिकार है या नहीं। इसके अलावा इस पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम धर्म के पालन के लिए जरूरी है या नहीं है।"

    शिकायत

    प्रदर्शन कर रही छात्राओं के नंबर सोशल मीडिया पर लीक

    हिजाब पहनने के अपने अधिकार को लेकर उडुपी में प्रदर्शन कर रही छह छात्राओं के मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारियां सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई हैं।

    इन छात्राओं के परिजनों ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने डर जताया है कि इसके जरिये छात्राओं को डराया जा सकता है।

    उडुपी के पुलिस अधीक्षक एन विष्णुवर्धन को सौंपी शिकायतों में परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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