
गूगल पर लगा करीब 310 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल पर ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारी जुर्माना लगाया गया है। गूगल को 5.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 310 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा। यह कार्रवाई ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग (ACCC) ने की है। सोमवार (18 अगस्त) को आयोग ने बताया कि गूगल एशिया पैसिफिक के खिलाफ संघीय अदालत में कार्यवाही शुरू कर दी गई है और कंपनी ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
ACCC के अनुसार दिसंबर, 2019 से मार्च, 2021 के बीच गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम कंपनियों टेल्स्ट्रा और ऑप्टस के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत इन कंपनियों के एंड्रॉयड फोन में केवल गूगल सर्च को प्री-इंस्टॉल किया गया। अन्य सर्च इंजनों को इसमें कोई जगह नहीं दी गई। बदले में गूगल ने दोनों कंपनियों को अपने विज्ञापन राजस्व का हिस्सा दिया। आयोग का मानना है कि यह कदम प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाला था।
कार्रवाई
आयोग ने क्या कहा?
नियामक आयोग ने कहा कि इस तरह की शर्तें उपभोक्ताओं की पसंद को सीमित करती हैं और प्रतिस्पर्धा पर असर डालती हैं। ACCC ने बताया कि गूगल ने वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। कुछ अन्य कंपनियों ने भी पिछले साल प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए जरुरी कदम उठाने की बात मानी थीं। यह कार्यवाही ऐसे समय में हुई है जब आयोग ने गूगल सर्च को लेकर व्यापक जांच शुरू की है।
अन्य
अमेरिका में भी जांच का सामना
गूगल के लिए मुश्किलें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं हैं। कंपनी पर अमेरिका में भी विज्ञापन बाजार और सर्च इंजन पर अवैध रूप से एकाधिकार करने के आरोप लगे हैं। वहां भी गूगल प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में ACCC ने डिफॉल्ट सर्च इंजन और उपभोक्ताओं की पसंद को लेकर भी जांच शुरू की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मामलों से गूगल की वैश्विक गतिविधियों पर नियामक एजेंसियों की निगरानी और कड़ी हो सकती है।