
ओमिक्रॉन: महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित की गाइडलाइंस, 'बेहद गंभीर' श्रेणी में शामिल किए 3 देश
क्या है खबर?
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बेहद गंभीर माने जा रहे 32 म्यूटेंट वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस को गुरुवार को संशोधित कर दिया है।
इसमें अब सरकार ने 'बेहद गंभीर' श्रेणी बनाकर उनमें तीन देशों को शामिल किया है, जबकि अन्य प्रभावित देशों को 'गंभीर' श्रेणी में शामिल किया है।
संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार अब बेहद गंभीर श्रेणी वाले तीन देशों से आने वाले यात्रियों को ही अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जाएगा।
'बेहद गंभीर'
इन तीन देशों को 'बेहद गंभीर' श्रेणी में शामिल किया
NDTV के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की संशोधित गाइडलाइंस में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे को 'बेहद गंभीर' में शामिल किया गया है। ऐसे में अब इन देशों से आने वाले यात्रियों को एक सप्ताह के लिए अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा।
इसी तरह यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो भारत आने के 15 दिन पहले बेहद गंभीर श्रेणी वाले देशों की यात्रा करके लौटे हैं या फिर जिनमें हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
जानकारी
RT-PCR टेस्ट के बाद रहना होगा होम क्वारंटाइन
नई गाइडलाइंस के अनुसार, बेहद गंभीर श्रेणी के देशों के लोगों का संस्थागत क्वारंटाइन पूरा होने के बाद RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के निगेटिव आने पर उन्हें अगले एक सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।
गंभीर
गंभीर श्रेणी के देशों से आने वालों को नहीं रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन
संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली जैसे यूरोपीय देशों को गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है।
ऐसे में इन देशों से आने वाले यात्रियों को एक सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन तो नहीं रहना होगा, लेकिन हवाई अड्डे पर उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।
संक्रमित मिलने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और रिपोर्ट के निगेटिव आने पर उन्हें एक सप्ताह के होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
घरेलू यात्री
घरेलू यात्रियों को दिखाना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र
संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, अब घेरलू यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर वैक्सीन की दोनों खुराक लेने का प्रमाण पत्र या फिर 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
इनकी अनुपस्थिति में यात्रियों को क्वारंटाइन में भेजा जाएगा और आठवें दिन उनका फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा।
इसमें रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद ही उन्हें आगे की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ये सभी नियम 4 दिसंबर से लागू किए जाएंगे।
बयान
महामारी के पिछले अनुभवों के आधार पर किया है निर्णय- ठाकरे
महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि महामारी के पिछले अनुभव को देखते हुए राज्य के नियमों को केंद्र से अलग रखने की जरूरत है। महामारी ने राज्य को खासा प्रभावित किया था। ऐसे में उन्हें थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है और नई गाइडलाइंस में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। वर्तमान में दर्जनों देश ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। ऐसे में सतर्कता जरूरी है।
गाइडलाइंस
महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर को जारी की थी गाइडलाइंस
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर को जारी गई अपनी गाइडलाइसं में सभी देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने के साथ रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 14 दिन का अनिवार्य होम क्वांरटीन लागू किया था।
इसी तरह अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले घरेलू यात्रियों के लिए यात्रा की तारीख से 48 घंटे पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट अनिवार्य की थी। इसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन नजर आ रहा था।
जानकारी
केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस पर जताई थी आपत्ति
केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर आपत्ति जताते हुए एक समान गाइडलाइंस का पालन करने के लिए लिखा था। केंद्र के पत्र में लिखा था कि राज्य सरकार की गाइडालइंस केंद्र से अलग है। ऐसे में इसमें आवश्यक रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।