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    मोरबी पुल हादसा: मुख्य आरोपी को मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश
    मोरबी पल हादसे में हुई थी 135 लोगों की मौत

    मोरबी पुल हादसा: मुख्य आरोपी को मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश

    लेखन सकुल गर्ग
    Feb 22, 2023
    04:04 pm

    क्या है खबर?

    गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे के मुख्य आरोपी और ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक (MD) जयसुख पटेल को प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

    पटेल ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद पिछले महीने एक स्थानीय कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी।

    आदेश

    गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

    गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, "गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को क्रमशः 8 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। हमने देखा है कि कंपनी ने कुछ मुआवजे का भुगतान करने की पेशकश की है, लेकिन यह राशि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। हम कंपनी को मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये देने का निर्देश देते हैं।"

    निर्देश

    हादसे में अनाथ हुए बच्चों की मदद करे गुजरात सरकार- हाई कोर्ट

    गुजरात हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गुजरात सरकार को हादसे में अपने माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि हादसे में अपने माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की देखभाल करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

    गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने नवंबर में इस हादसे का खुद संज्ञान लिया था।

    रिपोर्ट

    हाल ही में सामने आई थी SIT की रिपोर्ट

    हादसे की जांच के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल (SIT) ने हाल ही में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है।

    SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पुल की एक केबल के करीब आधे तारों में जंग लगी हुई थी और ऐसी आशंका है कि 49 तारों में से 22 तार हादसे से पहले ही टूट चुके थे।

    वहीं बाकी बचे हुए 27 तार लोगों के भार के कारण टूट गए थे, जिससे पुल नदी में गिर गया।

    आरोप 

    ओरेवा समूह पर लगे हैं लापरवाही के आरोप 

    हादसे की जांच में पुल का रखरखाव करने वाली ओरेवा समूह की कई लापरवाहियां सामने आई थीं। कंपनी को पुल की मरम्मत के लिए दो करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन उसने इसका मात्र छह प्रतिशत हिस्सा यानि 12 लाख रुपये खर्च किए।

    मरम्मत के दौरान कंपनी ने केवल पुल का डेक बदला था और पुरानी केबलों पर ग्रीसिंग तक नहीं की गई थी। आरोप है कि समूह ने किसी और कंपनी को पुल की मरम्मत का ठेका भी दिया था।

    हादसा

    कब और कैसे हुआ था हादसा?

    गुजरात के मोरबी में पिछले साल 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बना पुल टूटकर नदी में गिर गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 180 लोग घायल हुए थे।

    छठ पूजा के मौके पर पुल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिसके कारण इसका केबल टूट गया और यह पुल नदी में गिर गया था। हादसे के समय पुल पर लगभग 500 लोग मौजूद थे।

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