भारत सरकार ने खालिस्तानी लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया, जानें क्या हैं आरोप
भारत सरकार ने कनाडा में छिपे 33 वर्षीय खालिस्तानी गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े लांडा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 'आतंकवादी' नामित किया है। मंत्रालय के अनुसार, लांडा अन्य आतंकवादी गतिविधियों के अलावा 2022 में मोहाली स्थित पुलिस इंटेलीजेंस मुख्यालय पर रॉकेट हमले में शामिल था। आइए जानते हैं कि खालिस्तानी गैंगस्टर लांडा कौन है और उस पर क्या आरोप हैं।
कौन है खालिस्तानी गैंगस्टर लांडा?
1989 में पंजाब के तरनतारन जिले में जन्मे लांडा कई मामलों में भारत में वांछित है। वह 2017 में कनाडा भाग गया था। लांडा कुख्यात खालिस्तानी समूह BKI का सक्रिय सदस्य भी है। खालिस्तानी आतंकी लांडा के खिलाफ सरकार ने 2021 में लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया था। वह पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के करीबी सहयोगियों में से एक है। लांडा अभी कनाडा के अलबर्टा स्थित एडमंटन में रहता है।
लांडा पर हैं ये आरोप
गृह मंत्रालय के अनुसार, लांडा पर मोहली पुलिस मुख्यालय पर हमले के अलावा सीमापार से पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में लगे विभिन्न मॉड्यूलों को अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक और फंडिग उपलब्ध कराने के आरोप हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि लांडा आतंकी मॉड्यूल के गठन, जबरन वसूली, हत्याएं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिग जुटाने में शामिल रहा है।
NIA ने रखा है 15 लाख का इनाम
लांडा पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 15 लाख का इनाम घोषित किया है। बता दें, उसकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और खालिस्तानी आतंकियों के साथ सांठगांठ है। वह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) और खालिस्तान टाइगर फोर्स का सहयोग करता रहा है। इसी साल सितंबर में पंजाब में लांडा से जुड़े व्यक्तियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंजाब पुलिस ने लांडा के लगभग 297 साथियों से जुड़े रिहायशी और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
क्या है मोहली पुलिस मुख्यालय पर हमले का मामला?
9 मई, 2022 को पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलीजेंस मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) दागा गया था। कार सवार 2 संदिग्ध ने बिल्डिंग से 80 मीटर दूरी से RPG दागा था। इस धमाके से इमारत के शीशे टूट गए और एक दीवार को भी नुकसान पहुंचा था। जनवरी, 2023 में हमले के हरियाणा के एक आरोपी को NIA की टीम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। उसने ही पूछताछ में लांडा का नाम लिया था।
न्यूजबाइट्स प्लस
UAPA के तहत आतंकियों और आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यह कानून 1967 में लाया गया था, जिसमें अब तक 6 बार जरूरी संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है। इसके अलाव संदेह होने पर पुलिस या NIA किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है। UAPA गैरकानूनी और आतकंवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लागू होता है।