एयर इंडिया पेशाब घटना: पायलट सहित 5 कर्मचारियों पर गिरी गाज, CEO ने मांगी माफी
टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब कर्मचारियों पर भी गाज गिरी है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ने घटना के लिए माफी मांगते हुए एक पायलट और चालक दल के चार सदस्यों की उड़ानों में तैनाती रोकने और कंपनी की विमान में शराब परोसने की नीति की समीक्षा करने की जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
CEO ने क्या दिया बयान?
CEO विल्सन ने कहा, "एयर इंडिया उड़ानों में इस तरह की घटनाओं से काफी चिंतित है। इनसे हमारे विमानों में ग्राहकों को सहयात्रियों के निंदनीय कृत्यों के कारण परेशानी झेलनी पड़ा है। हम इन घटनाओं के लिए शर्मिंदा और दुखी हैं।" उन्होंने कहा, "एयर इंडिया स्वीकार करती है कि वह इन मामलों को हवा और जमीन दोनों पर बेहतर ढंग से संभाल सकती थी और कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।"
"एक पायलट सहित पांच कर्मचारियों पर की कार्रवाई"
CEO विल्सन ने कहा, "घटना के लिए विमान में सवार एक पायलट और चालक दल के चार अन्य सदस्यों को कारण बताओ नोटिस देकर उड़ानों में तैनाती से रोक दिया गया है। उनके खिलाफ जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा, "मामले में आरोपी यात्री की रिपोर्ट न करने को लेकर एयरलाइन पर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने कर्मचारियों को समझौते के बाद भी शिकायत करने की सलाह दी थी।"
विमान में शराब परोसने की नीति की कर रहे हैं समीक्षा- CEO
CEO विल्सन ने कहा, "इस घटना के बाद अब विमान में शराब परोसने की हमारी नीति की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा घटना से निपटने, बोर्ड पर शिकायत पंजीकरण और शिकायत से निपटने सहित अन्य प्रक्रियाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।" उन्होंने कहा, "उन्होंने घटनाओं और उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए कर्मचारियों की जागरूकता और नीतियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक जागरुकता कार्यक्रम शुरू किया है।"
क्या था पूरा मामला?
26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली फ्लाइट में आरोपी ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। फ्लाइट कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर शिकायत की थी। उसके बाद एयर इंडिया ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे 30 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था।
पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया
मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (IPC) धारा 294, 354, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को मुंबई स्थित आवास पर दबिश दी थी, लेकिन वह फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया और शाम को उसके बेंगलुरू में अपने बहन के यहां छिपे होने की पुष्टि हो गई। इस पर पुलिस ने आज बेंगलुरू में दबिश देकर आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने आरोप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है। अब उस पर 11 जुनवरी को सुनवाई होगी।
DGCA ने भी एयर इंडिया से मांगी है रिपोर्ट
इस पूरे मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भी एयरलाइन प्रबंधन से रिपोर्ट मांगते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। DGCA ने एयरलाइन के अधिकारियों, फ्लाइट के पायलट और चालक दल को नोटिस जारी कर इस मामले में दो सप्ताह के भीतर इस बात का जवाब देने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एयर इंडिया ने मामले में समझौते के कारण इसकी जानकारी न देने की बात कही है।