ड्राइविंग लाइसेंस को खुद ही आसानी से करा सकते हैं रिन्यू, अपनाएं ये स्टेप
क्या है खबर?
देश में कोई भी मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से जारी किया जाता है।
निजी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष होती है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण (रिन्यू) कराना पड़ता है। इसके लिए सरकार 30 दिन का वक्त देती है। इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
आइये जानते हैं आप घर बैठे किस तरह ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन
यहां करना होगा ऑनलाइन आवेदन
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ जाना होगा।
इसके बाद यहां होम पेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
यहां अपना राज्य सिलेक्ट करना है और फिर एक नया पेज खुलेगा, जिसमें तीसरे नंबर पर अप्लाई फोर DL रिन्यूएल ऑप्शन दिखेगा।
इस पर क्लिक करने के बाद दिशा-निर्देश दिखाई देंगे, जो आपको इस दौरान फॉलो करने होंगे।
ऑफलाइन आवेदन
RTO में जाकर जमा कराना होगा ऑफलाइन आवेदन
इसके बाद आवेदन पत्र भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अंत में पसंदीदा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
फिर एक एप्लिकेशन ID जेनरेट होगी, जिसका विवरण आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको RTO में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ शुल्क का भुगतान करना होगा।
अगर आप किसी अन्य राज्य से लाइसेंस रिन्यू करा रहे हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जमा कराना होगा।