कार की सभी सीट के लिए अनिवार्य हुआ थ्री पॉइंट सीट बेल्ट, गडकरी ने की घोषणा
क्या है खबर?
कार सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखे हुए सरकार ने सीट बेल्ट से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सम्मेलन में इसकी घोषणा की।
नए नियम के तहत वाहन निर्माता कंपनियों को अब कार की सभी सीटों पर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि अब तक आने वाली गाड़ियों में पीछे की बीच वाली सीट पर टू-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट मिलती है।
बयान
नए नियम से जुड़े फाइल पर हो चुके हैं हस्ताक्षर
नितिन गडकरी ने सम्मेलन के दौरान कहा, "मैंने कल एक फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें वाहन निर्माताओं के लिए कार में सामने वाले सभी पैसेंजर कार के लिए थ्री पॉइंट सीट बेल्ट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।" हालांकि, उन्होंने इसके लागू होने की तारीख का जिक्र फिलहाल नहीं किया है।
उम्मीद है कि जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद नए नियम को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
मौजूदा व्यवस्था
भारत में अब तक थी ये सीट बेल्ट व्यवस्था
भारत में अब तक आने वाली गाड़ियों में पीछे की बीच वाली सीट पर एयरक्राफ्ट स्टाइल वाली टू-पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, जबकि अन्य सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट मिलती है।
गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सही सीट बेल्ट के होने से इन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है।
इतिहास
1959 में आई थी पहली थ्री पॉइंट सीट बेल्ट
थ्री पॉइंट सीट बेल्ट का पहला उपयोग वोल्वो द्वारा 1959 में किया गया था। जिसमें एक वोल्वो PV 544 मॉडल में इसे लगाया गया था।
इसे निल्स बोहलिन द्वारा विकसित किया गया था और यह Y-आकार में होती है। आज कल के ज्यादातर वाहनों में पीछे की बीच वाली सीट को छोड़कर सभी यात्रियों के लिए यह सीट बेल्ट पेश की जाती है।
इस सीट बेल्ट को लगाने से सड़क दुर्घटना में बचने की संभावना दोगुनी हो जाती है।
आगामी नियम
जल्द आने वाला है छह एयरबैग का नियम
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि नए नियम के तहत आगे और पीछे दोनों कम्पार्टमेंट में बैठे लोगों के लिए फ्रंटल और लेटरल टक्करों के प्रभाव को कम करने के लिए M1 वाहन श्रेणी में 6 एयरबैग लगाने अनिवार्य किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवर करने वाले दो साइड या साइड टोरसो एयरबैग और दो साइड कर्टेन या ट्यूब एयरबैग को नए वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है।