घर बैठे अपडेट करे ड्राइविंस लाइसेंस में अपना एड्रेस, यह है आसान प्रक्रिया
अगर आप दो या चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी दस्तावेज है। आधार, पैन कार्ड की तरह ड्राइविंग लाइसेंस की भी जानकारी अपडेट रखनी पड़ती है ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। ऐसे में विभाग की तरफ से सुविधा दी गई है कि आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अपडेट करने की क्या प्रक्रिया है।
विभाग ने एड्रेस बदलने की दी है सुविधा
परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ग्राहकों को लाइसेंस में एड्रेस बदलने का विकल्प दिया है। अगर किसी ग्राहक ने अपने घर का एड्रेस बदल दिया है तो वह विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से बदल सकता है। विभाग की तरफ से एड्रेस बदलने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प ऑनलाइन और दूसरा कार्यालय जाकर आप एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। यहां पर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
आपको यहां पर उन दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल एड्रेस बदलने के दौरान होगा। फॉर्म 33 में एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नया एड्रेस का प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर ID, पासबुक, बिजली बिल) इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की अटेस्टेड कॉपी चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट मालिक की हस्ताक्षर पहचान एड्रेस बदलने के लिए विभाग 500 रुपये तक की फीस वसूल करता है।
एड्रेस बदलने की ऑनलाइन प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov पर जाएं। ऑनलाइन सर्विसेस के तहत DL रिलेटेड सर्विक को चुनें। अब अपने राज्य को चुनें और अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस चुनें। अपना DL नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। गेट DL डिटेल्स के बाद यस बटन पर क्लिक करें। नजदीकी RTO का चयन कर प्रक्रिया को बढ़ाएं। नए एड्रेस सहित आवश्यक डिटेल्स भरें। चेंज ऑफ एड्रेस ऑन DL वाले बॉक्स को चुनें। इसके बाद कंफर्म के बटन को चुनें।
एड्रेस बदलने के लिए अपलोड करें दस्तावेज
ऊपर की प्रक्रिया के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें। एड्रेस बदलने के लिए आपको पुराने DL और और एड्रेस प्रूफ की कॉपी अपलोड करें। इसके बाद मांगी गई फीस को जमा करें। आवेदन संख्या मिलने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं इस प्रक्रिया के बाद भुगतान करें आपको बता दें कि भुगतान के लिए गेटवे में से किसी एक को चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपका एड्रेस बदल जाएगा।
न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 1970 से अभी तक 12.83 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं। इस साल अभी तक 5.30 लाख लाइसेंस लोगों को दिए गए हैं। देश में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या भी 28.13 करोड़ है।