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    हिट-एंड-रन केस में मौत होने पर मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा, लागू होंगे नए नियम

    हिट-एंड-रन केस में मौत होने पर मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा, लागू होंगे नए नियम
    लेखन सोनाली सिंह
    Feb 28, 2022, 11:16 am 1 मिनट में पढ़ें
    हिट-एंड-रन केस में मौत होने पर मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा, लागू होंगे नए नियम
    हिट-एंड-रन केस में मिलने वाले मुआवजे में हुई बढ़ोतरी

    भारत सरकार ने यातायात सुरक्षा के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हिट-एंड-रन दुर्घटना के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नई अधिसूचना के अनुसार अगर पीड़ित की हिट एंड-रन केस में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और सभी सड़कों और राजमार्गों पर लागू होंगे।

    आठ गुना तक बढ़ा है मुआवजा

    संशोधित मुआवजा पहले की तुलना में आठ गुना अधिक है। हिट-एंड-रन केस में मिलने वाला मौजूदा मुआवजा 25,000 रुपये हैं, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, गंभीर चोटों के लिए मिलने वाले मुआवजे में भी चार गुना तक बढ़ाया दिया गया है। पहले गंभीर चोटों के लिए 12,500 रुपये मिलते थे। यह रकम अब 50,000 रुपये तक दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना सोलेटियम योजना, 1989 का स्थान लेगी।

    मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बना रही सरकार

    मंत्रालय के मुताबिक, सरकार एक नया 'मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड' भी बनाएगी, जिसका इस्तेमाल हिट-एंड-रन मामले के पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इस फंड का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा और जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किया जा सकता है।

    हर साल होती है 1.31 लाख लोगों की मौत

    सरकार द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिसमें 1,31,714 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, NCRB के आंकड़ों के अनुसार उसी साल कार दुर्घटनाओं में 17,538 कार सवारों की मौत हुई।

    बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बने हैं नए नियम

    हाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों के लिए भी नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। इसके तहत अगर आप दोपहिया वाहन पर नौ महीने से लेकर चार साल तक के बच्चों को ले जाते हैं, तो आपको सेफ्टी हार्नेस और बच्चे के सिर पर हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 30 किलोग्राम तक का भार उठाने की भी क्षमता वाला होना चाहिए। वहीं, ये नियम फरवरी से लागू हो गए हैं।

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