पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को कमर्शियल से निजी में कैसे बदलें? जानिए पूरा तरीका
अपनी पहली गाड़ी के तौर पर कई लोग यूज्ड कार खरीदना पसंद करते हैं। कई बार उन्हें कमर्शियल वाहन के रूप में भी अच्छा विकल्प मिल जाता है, जो उनके बजट में फिट होने के साथ उन सभी खूबियों से लैस होता है, जो वे चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग रजिस्ट्रेशन स्टेटस बदलवाने के झंझट के कारण अच्छा सौदा होने के बावजूद छोड़ देते हैं। आइये जानते हैं कैसे आप आसानी से अपनी कार का स्टेटस बदलवा सकते हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
प्राइवेट परमिट के लिए आवेदन करने से पहले आपको कार के कमर्शियल स्टेटस को कैंसल कराना होगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ कार के स्टेटस बदलने कारण का बताते हुए हुए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में आवेदन करना होगा। इसके साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC), RTO फॉर्म ACC, बीमा, ID और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर कार फाइनेंस पर खरीदी गई है तो आपको बैंक से NOC लेकर भी जमा करनी होगी।
प्राइवेट व्हीकल बनाने के लिए करना होगा दोबारा आवेदन
कार का कमर्शियल परमिट रद्द हो जाने पर आप निजी वाहन के रूप में दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोड टैक्स राशि का भुगतान करने के साथ ID, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, NOC, परमिट कैंसिलेशन दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20 जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया पूरी करने बाद आपको कार के प्राइवेट स्टेटस वाली RC मिल जाएगी। यह प्रक्रिया सरकार के वाहन पोर्टल पर पूरी की जा सकती है।