अब ज्यादा सुरक्षित होगी कार ड्राइविंग, इस नियम में हो सकता है बड़ा बदलाव
कार यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार जल्द ही कार निर्माताओं के लिए कार की सभी सीटों पर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर देगी। इसके बाद पीछे की सीट पर खास कर बीच वाली सीट में थ्री पॉइंट सीट बेल्ट नजर आ सकते हैं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या हो सकते हैं नए नियम?
नए नियम के आने से गाड़ी में सवार सभी लोगों को थ्री पॉइंट सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अब तक आने वाली गाड़ियों में पीछे की बीच वाली सीट पर एयरक्राफ्ट स्टाइल वाली टू-पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, जबकि अन्य सभी सीटों पर थ्री-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट मिलती है। परिवहन मंत्रालय की ओर से करीब एक महीने में एक अधिसूचना जारी करने की संभावना है, जिसके बाद नए नियम के लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे।
सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना है मकसद
परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का इरादा भारत में बनी कारों की सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना है। उन्होंने कहा, "मंत्रालय ने पाया कि कुछ मॉडलों को छोड़कर भारत की कारों के पीछे के बीच में बैठे यात्री के लिए किसी भी वाहन में थ्री पॉइंट सीट बेल्ट नहीं होती हैं। उनके पास केवल एक लैप बेल्ट है, जो दुर्घटना के मामले में बहुत कम प्रभावी होते हैं। इस प्रकार यात्री को बहुत जोखिम होता है।"
1959 में आई थी पहली थ्री पॉइंट सीट बेल्ट
थ्री पॉइंट सीट बेल्ट का पहला उपयोग वोल्वो द्वारा 1959 में किया गया था। जिसमें एक वोल्वो PV 544 मॉडल में इसे लगाया गया था। इसे निल्स बोहलिन द्वारा विकसित किया गया था और यह Y-आकार में होती है। आज कल के ज्यादातर वाहनों में पीछे की बीच वाली सीट को छोड़कर सभी यात्रियों के लिए यह सीट बेल्ट पेश की जाती है। इस सीट बेल्ट को लगाने से सड़क दुर्घटना में बचने की संभावना दोगुनी हो जाती है।
जल्द आने वाला है छह एयरबैग का नियम
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि नए नियम के तहत आगे और पीछे दोनों कम्पार्टमेंट में बैठे लोगों के लिए फ्रंटल और लेटरल टक्करों के प्रभाव को कम करने के लिए M1 वाहन श्रेणी में 6 एयरबैग लगाने अनिवार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवर करने वाले दो साइड या साइड टोरसो एयरबैग और दो साइड कर्टेन या ट्यूब एयरबैग को नए वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है।