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    मानहानि मामला: राहुल गांधी को झटका, सूरत कोर्ट ने खारिज की सजा पर रोक की याचिका
    सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है

    मानहानि मामला: राहुल गांधी को झटका, सूरत कोर्ट ने खारिज की सजा पर रोक की याचिका

    लेखन आबिद खान
    Apr 20, 2023
    12:17 pm

    क्या है खबर?

    मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है।

    राहुल ने यह याचिका 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

    राहुल के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अगर सजा पर रोक नहीं लगी तो उन्हें 23 अप्रैल को जेल जाना पड़ सकता है।

    हाई कोर्ट

    राहुल के पास हाई कोर्ट में जाने का विकल्प

    बता दें कि इस मामले में सूरत कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की थी। आज जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट रूम में आते ही केवल 'डिसमिस' (खारिज) शब्द कहकर याचिका खारिज कर दी।

    राहुल के पास अब हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है। अगर वहां से भी राहत नहीं मिली तो राहुल को जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि उनकी सजा पर रोक 23 अप्रैल को खत्म हो रही है।

    मांग

    राहुल ने अपनी याचिका में क्या मांग की थी?

    राहुल ने 3 अप्रैल को याचिका दाखिल कर सत्र न्यायालय से मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

    राहुल के वकीलों ने 2 आवेदन भी दिए थे। पहले आवेदन में 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सामान्य जमानत का आवेदन भी माना जा सकता है।

    दूसरे आवेदन में उन्होंने मामले के निपटारे तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

    तर्क

    राहुल के वकील ने कहा था- मानहानि का केस उचित नहीं

    राहुल के वकील ने तर्क दिया था कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था और इसमें अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी।

    वकील आरएस चीमा ने कहा था, "CrPC की धारा 389 में अपील लंबित होने पर सजा के निलंबन का प्रावधान है। कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए। कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी सजा मिलना अन्याय है।"

    मामला

    क्या है मानहानि का मामला?

    2019 लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल ने कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है।

    इसके खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने राहुल को दोषी पाते हुए 2 साल की जेल और 15,000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

    मानहानि

    राहुल पर चल रहे मानहानि के कई मुकदमे 

    राहुल पर इससे पहले अलग-अलग जगहों पर मानहानि के कई मामले चल रहे हैं।

    महाराष्ट्र के भिवंडी और मझगांव, असम के गुवाहाटी, बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में राहुल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं।

    इनमें महात्मा गांधी की हत्या का आरोप RSS पर लगाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बोलने, संघ सदस्यों द्वारा मंदिर में प्रवेश न करने देने और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को RSS से जोड़ने के आरोप हैं।

    टाइमलाइन

    मामले में कब-क्या हुआ?

    23 मार्च- सूरत के कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल को दोषी पाया।

    24 मार्च- सजा होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी।

    27 मार्च- सांसदी जाने के बाद राहुल को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया।

    3 अप्रैल- राहुल ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की।

    13 अप्रैल- कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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