सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चलेगा मुकदमा, जानें क्या है मामला
क्या है खबर?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार को बड़ा झटका लगा।
सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी हलफनामा मामले में केस चलाने का आदेश दिया है।
फडणवीस पर 2014 विधानसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामे में उनके ऊपर चल रहे दो मुकदमों की जानकारी छिपाने का आरोप है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरूद्ध बोस भी शामिल थे।
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
वकील सतीश उइके ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि फडणवीस ने 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय दाखिल किए गए अपने हलफनामे में जानकारी छिपाई थी।
उनका आरोप है कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में उनके खिलाफ चल रहे ठगी और मानहानि के मुकदमों की जानकारी नहीं दी थी।
ये मामले 1996 और 1998 के हैं और इनमें अभी तक फडणवीस के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं।
मुकदमा
निचली अदालत और हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सतीश
सतीश का आरोप है कि अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाकर फडणवीस ने जनप्रतिनिधित्व कानून के धारा 125A का उल्लंघन किया है और इसलिए उनका चुनाव रद्द होना चाहिए।
मामले में सतीश पहले निचली अदालत के पास पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी।
इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। लेकिन उसने भी निचली आदेश के फैसले को सही करार दिया।
अंत में सतीश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई
कोर्ट ने कहा, फडणवीस को देनी चाहिए थी मुकदमों की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई के दौरान फडणवीस की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था कि हलफनामे में जानकारी छिपाने के लिए चुनाव रद्द करने की समय सीमा खत्म हो गई है और अब सवाल केवल ये है कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं।
कोर्ट ने कहा था कि साफ और कम शब्दों में मामला ये है कि फडणवीस को मुकदमों की जानकारी देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी।
जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सुरक्षित रखा था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत को फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टतया फडणवीस के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है।
चुनौती
दोषी पाए जाने पर फडणवीस के सामने खड़ी हो सकती है बड़ी मुसीबत
बता दें कि अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।
वही एक अन्य कानून ये है कि जिस भी व्यक्ति को दो या उससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यतता चली जाती है।
इसके अलावा सजा के दौरान और उसके बाद अगले छह साल तक उसके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है।
भाजपा उम्मीदवार सूची
नागपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं फडणवीस
सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस को मिले इस बड़े झटके के कुछ देर बाद ही भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।
इसमें 125 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।
फडणवीस का नाम भी इसमें शामिल है और वह दक्षिण-पश्चिम नागपुर से चुनाव लड़ेंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।