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    प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक: फिरोजपुर SSP अपनी ड्यूटी करने में विफल रहे- सुप्रीम कोर्ट समिति
    सुप्रीम कोर्ट की समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए फिरोजपुर SSP को जिम्मेदार बताया

    प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक: फिरोजपुर SSP अपनी ड्यूटी करने में विफल रहे- सुप्रीम कोर्ट समिति

    लेखन गौसिया
    Aug 25, 2022
    01:29 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर जांच समिति की रिपोर्ट सावर्जनिक की।

    सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पढ़ी।

    रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को बताया।

    आइए विस्तार से जानते हैं कि रिपोर्ट में और क्या कहा गया।

    रिपोर्ट

    रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

    जस्टिस इंदु मल्होत्रा की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिरोजपुर SSP को दो घंटे पहले सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उसी रास्ते से प्रवेश करेंगे और वे पर्याप्त बल और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे।

    समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुझाव भी दिए हैं।

    मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को रिपोर्ट भेजेगी ताकि सही कदम उठाए जा सकें।

    बयान

    मामले में CJI एनवी रमना ने क्या कहा?

    CJI एनवी रमना ने कहा, "रिपोर्ट कहती है कि SSP फिरोजपुर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे, जबकि उन्हें पता था कि लोग इकट्ठा हो गए थे।"

    पृष्ठभूमि

    क्या है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला?

    5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के भठिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे। उन्हें यह सफर हेलिकॉप्टर से तय करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते ऐसा नहीं हो सका।

    इसक बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ गया। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बंद कर रखा था। ऐसे में प्रधानमंत्री को 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़े रहना पड़ा था।

    केंद्र सरकार ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक माना था।

    कानून

    क्या कहता है कानून?

    स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) कानून के सेक्शन 14 में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के समय सभी राज्यों की सरकारों को SPG का सहयोग करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है।

    जानकारी के लिए बता दें कि 1988 के विशेष सुरक्षा दल अधिनियम के तहत पहले से बनी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट (SPU) का नाम बदलकर SPG किया गया था। ऐसे SPG की शुरुआत हुई थी।

    पुरानी घटना

    नड्डा की सुरक्षा में चूक के लिए बंगाल के अधिकारी किए गए थे तलब

    दिसंबर, 2020 में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थकों ने हमला किया था, तब गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस के तीन अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था।

    मंत्रालय ने दक्षिण बंगाल रेंज के IG राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंसी रेंज के DIG प्रवीण त्रिपाठी और उत्तर 24 परगना के SP भोलेनाथ पांडे को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया था। हालांकि, राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया।

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