NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / शाहीन बाग मामले में SC का फैसला- विरोध के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा गलत
    अगली खबर
    शाहीन बाग मामले में SC का फैसला- विरोध के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा गलत

    शाहीन बाग मामले में SC का फैसला- विरोध के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा गलत

    लेखन भारत शर्मा
    Oct 07, 2020
    01:40 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में 15 दिसंबर से करीब 100 दिन तक दिल्ली के शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है।

    शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजिनक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है और सार्वजिनक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा करना पूरी तरह से गलत है। इस तरह के प्रदर्शन से लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

    पृष्ठभूमि

    शाहीन बाग पर 100 दिन तक चला था विरोध-प्रदर्शन

    शाहीन बाग में गत 15 दिसंबर से विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था। नोएड को जोड़ने वाले मार्ग के बंद होने से लोगों को खासी परेशानी हुई थी।

    काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस धरना नहीं हटा सकी थी। बाद में कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था।

    इस प्रदर्शन के खिलाफ वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंदकिशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

    फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को सुरक्षित रखा था फैसला

    मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और गत 21 सितंबर को मामला जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया था।

    उस दिन सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीशों को बताया था कि लॉकडाउन लागू होने के बाद पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शकारियों को सड़क से हटा दिया गया था।

    इस जानकारी के बाद कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई को गैरज़रूरी माना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले में की सख्त टिप्पणी

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन इसका कोई पछतावा नहीं है।

    उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अंग्रेजों के राज वाली हरकत अब ठीक नहीं है।

    आदेश

    इस तरह के प्रदर्शनों पर अधिकारियों को करनी चाहिए कार्रवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनसे लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारियों को किस तरीके से कार्य करना है यह उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन को कोर्ट के आदेशों का इंतजार किए बिना ही रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को तत्काल हटाना चाहिए।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट
    नागरिकता कानून
    शाहीन बाग

    ताज़ा खबरें

    बॉक्स ऑफिस: 'भूल चूक माफ' की पकड़ बरकरार, 50 करोड़ रुपये की ओर कमाई राजकुमार राव
    परप्लेक्सिटी ने AI टूल 'लैब्स' किया लॉन्च, रिपोर्ट और चार्ट कर सकेगा तैयार  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    स्विट्जरलैंड में विशाल ग्लेशियर टूटकर ढहा, पूरा गांव मलबे में दफन स्विट्जरलैंड
    अब गूगल ड्राइव के वीडियो देख सकेगा जेमिनी, जोड़ा गया नया फीचर गूगल ड्राइव

    दिल्ली

    दिल्ली: कोरोना की चपेट में आ चुका है हर तीसरा व्यक्ति, ताजा सर्वे में आया सामने भारत की खबरें
    कोरोना वायरस: भारत में बीते दिन 96,424 नए मामले, दुनियाभर में तीन करोड़ से अधिक संक्रमित भारत की खबरें
    गरीब बच्चों को गैजेट और इंटरनेट पैक मुहैया कराएं सभी स्कूल- दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट
    कोरोना वायरस: दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू, केंद्र को यह मान लेना चाहिए- सत्येंद्र जैन भारत की खबरें

    सुप्रीम कोर्ट

    मुख्य न्यायाधीश बोबड़े बोले- भगवान कृष्ण आज ही जेल में जन्मे थे और तुमको बेल चाहिए? हत्या
    कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा देश
    एयर इंडिया ने रातों-रात निकाले 48 पायलट, कुछ फैसले के बाद भी उड़ा रहे थे विमान एयर इंडिया
    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी JEE मेन और NEET की परीक्षा NEET

    नागरिकता कानून

    दिल्ली: सेना की वर्दी में दिखी पुलिस, जांच कर एक्शन लेने की तैयारी में सेना दिल्ली पुलिस
    दिल्ली में हिंसा: बुखार होने के बावजूद ड्यूटी पर थे जान गंवाने वाले हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल दिल्ली पुलिस
    दिल्ली: हिंसा के बीच फरिश्ता बना भाजपा पार्षद, हिंसक भीड़ से मुस्लिम परिवार को बचाया दिल्ली पुलिस
    कर्नाटक: सरकारी स्कूल की दीवार पर लिखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा, मामला दर्ज पाकिस्तान समाचार

    शाहीन बाग

    प्रकाश जावडेकर ने अरविंद केजरीवाल को बताया आतंकवादी, कहा- इसके लिए बहुत सारे सबूत दिल्ली
    क्या PFI से जुड़े हैं AAP नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता उदित राज के तार? दिल्ली
    मुंबई: कैब में बैठकर CAA की बात कर रहा था कवि, थाने ले गया ड्राइवर पाकिस्तान समाचार
    शाहीन बाग से धरना हटाने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025