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    संविदा नौकरियों में भी SC, ST और OBC को मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने दी जानकारी
    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अस्थायी संविदा नौकरियों में भी SC,ST और OBC को मिलेगा आरक्षण

    संविदा नौकरियों में भी SC, ST और OBC को मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने दी जानकारी

    लेखन महिमा
    Oct 06, 2023
    12:58 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है।

    सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी विभागों में संविदा पर होने वाली भर्तियों में SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा।

    ये आरक्षण सभी मंत्रालयों और विभागों के अस्थायी पदों पर सख्ती से लागू किया जाएगा।

    इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में केंद्र ने ये जानकारी दी।

    केंद्र

    कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा? 

    लाइव लॉ की एक रिपोर्ट् के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर संविदा नौकरियों में SC, ST और OBC को आरक्षण देने की मांग की गई थी।

    इस याचिका पर अपने जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर, 2022 को इस संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन (OM) जारी किया जा चुका है।

    इसमें 1968 और 2018 में जारी पिछले आधिकारिक ज्ञापनों (OM) का हवाला देते हुए आरक्षण की बात कही गई थी।

    क्या 

    2022 के OM में क्या था?

    केंद्र सरकार की ओर से जारी 2022 के OM में कहा गया था, "यह दोहराया जाता है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिनों या उससे अधिक समय की अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा।"

    केंद्र ने इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

    कोर्ट

    संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में क्या था?

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर बनी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी विभागों द्वारा अस्थायी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा।

    अब केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी अस्थायी नियुक्तियों में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

    जानकारी

    नियमों का उल्लंघन होने पर फिर कोर्ट आ सकेगा याचिकाकर्ता

    केंद्र सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही कहा कि यदि OM का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र है।

    वर्ग

     SC, ST और OBC वर्ग के लिए सरकारी नौकरी पाना होगा आसान 

    केंद्र के इस निर्णय से SC, ST और OBC के लिए संविदा पर सरकारी नौकरी पाना पाना आसान हो जाएगा।

    हालांकि, संविदा यदि 45 दिनों से कम होगी, तब ये आरक्षण उनमें लागू नहीं होगा।

    संविदा नौकरी वाले कर्मचारी को भी स्थायी कर्मचारी की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

    सरकार की तरफ से संविदा की नौकरी 1 या 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाती है। सरकार इसे 5 साल तक के लिए बढ़ा सकती है।

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