मोदी डिग्री मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मुकदमे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ओर से आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "हम SLP पर नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं क्योंकि मामला अभी हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।"
गुजरात हाई कोर्ट में 29 अगस्त को होनी है सुनवाई
लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद और भरोसा है कि हाई कोर्ट उक्त तारीख पर याचिका पर फैसला करेगा।" मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में 29 अगस्त को होनी है। NDTV के मुताबिक, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के उसे फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
क्या है मामला?
प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित यह मामला 7 साल पुराना है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की डिग्रियों को फर्जी बताते हुए उन पर सवाल उठाया था। इनमें से एक डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। मामले की सुनवाई करने वाले अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केजरीवाल और सह-आरोपी सिंह को तलब कर चुके हैं।