मध्य प्रदेश में रद्द किए गए आगामी पंचायत चुनाव, जानें ऐसा क्यों किया गया
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने मंगलवार को ग्राम पंचायत चुनावों के लिए चल रही प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद पंचायत चुनाव रद्द करने की अधिसूचना जारी की है।
ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी में कई चरणों में होने थे और पहले-दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू हो गई थी।
पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश सरकार के अध्यादेश के बाद राज्य में होने थे पंचायत चुनाव
पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके अनुसार 2019 में कमलनाथ सरकार के दौरान हुए परिसीमन को रद्द कर 2014 के पुराने आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराए जाने थे।
इंडिया टुडे की खबर के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग ने सरकार के इसी अध्यादेश के हिसाब से पंचायत चुनावों की घोषणा की थी।
फैसले का विरोध करते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी OBC आरक्षण पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साथ ही OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर संकट के बादल छा गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले महीने लाए अध्यादेश को वापस ले लिया था।
रद्द
सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लेने के कारण रद्द हुए चुनाव
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पंचायती राज संशोधन अध्यादेश' को वापस लेने के बाद इस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराना संभव नहीं था।
साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में OBC आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराने का अशासकीय संकल्प भी सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कानूनी सलाह लेकर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया।
दिक्कत
मौजूदा हालात में चुनाव कराने से पैदा हो सकती हैं बहुत सारी दिक्कतें- राज्य चुनाव आयुक्त
राज्य चुनाव आयुक्त बी पी सिंह ने बताया, "अगर मौजूदा हालात में चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद परिसीमन बदल जाता है तो जीतने वाले उम्मीदवार का चुनाव क्षेत्र बदल जाएगा। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती थीं। इसी वजह से पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला लिया गया है।"
उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से घोषित की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
भविष्य
3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई
मध्य प्रदेश सरकार ने 'पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक' के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तीन जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसके बाद ही OBC आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने रविवार को दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई कानून विषेशज्ञों के साथ इस मामले पर चर्चा की।