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    मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, जानें क्या हैं इसका मतलब 

    मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, जानें क्या हैं इसका मतलब 
    लेखन सकुल गर्ग
    Mar 21, 2023, 11:38 am 1 मिनट में पढ़ें
    मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस रद्द, जानें क्या हैं इसका मतलब 
    मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हुआ रद्द

    इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया गया है। इंटरपोल ने मामले में चोकसी को प्राथमिक तौर पर दोषी नहीं माना है। चोकसी ने अदालत में दलील दी थी कि भारतीय जांच एजेंसियों ने उसका अपहरण करने की कोशिश थी। गौरतलब है कि भारत ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किए जाने का कड़ा विरोध किया था, लेकिन इंटरपोल इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

    क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?

    रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया गया सबसे शक्तिशाली नोटिस होता है। इसका इस्तेमाल एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है।

    रेड कॉर्नर नोटिस रद्द किए जाने के क्या हैं मायने?

    रेड कॉर्नर नोटिस के कारण चोकसी एक तरीके से इंटरपोल के सभी सदस्य देशों में भगोड़ा घोषित हो गया था, जिसके चलते उसकी विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लग गया था। वहीं अब रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिए जाने के बाद चोकसी दुनियाभर में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। बता दें कि चोकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार को गया था, जिसके 10 महीने बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

    क्यों है भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ा झटका?

    चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के रद्द होने से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि दोनों जांच एजेंसियां लंबे समय से चोकसी के खिलाफ मामलों की जांच करने के साथ-साथ उसके भारत में प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस रद्द होने के कारण चोकसी का प्रत्यर्पण और मुश्किल हो गया है। CBI का इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है।

    इंटरपोल ने अपने आदेश में क्या कहा?

    इंटरपोल ने चोकसी को रेड कॉर्नर नोटिस की सूची से हटाने के आदेश को जारी करते हुए कहा कि इस बात की विश्वसनीय संभावना है कि डोमिनिका में आवेदक (चोकसी) के अपहरण का अंतिम उद्देश्य आवेदक को भारत भेजना था। इंटरपोल ने आगे कहा कि भारत लौटने पर चोकसी को निष्पक्ष जांच और सही उपचार नहीं मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि चोकसी ने इससे पहले खुद को भारतीय जेलों में खतरा होने की आशंका जताई थी।

    PNB घोटाले में आरोपी है मेहुल चोकसी 

    चोकसी साल 2018 की शुरुआत में सामने आए लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। घोटाला सामने आने के तुरंत बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था। भारत से फरार होने के बाद से चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका से गिरफ्तार कर किया गया था।

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    मेहुल चोकसी
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