NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / नागरिकता संशोधन बिल को पहली कानूनी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका
    अगली खबर
    नागरिकता संशोधन बिल को पहली कानूनी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

    नागरिकता संशोधन बिल को पहली कानूनी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

    लेखन मुकुल तोमर
    Dec 12, 2019
    01:47 pm

    क्या है खबर?

    नागरिकता कानून में मोदी सरकार के संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर हो गई है।

    केरल की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकता (संशोधन) बिल को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की है। IUML के संसद में चार सांसद हैं।

    याचिका में संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। इन्हें धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला बताया गया है।

    याचिका

    क्या कहा गया याचिका में?

    अपनी याचिका में IUML ने कहा है, "संशोधन लोगों को धर्म के आधार पर अलग करता है और अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं तो उन्हें फायदा पहुंचाता है।"

    इसमें कहा गया है कि ये बंटवारा न केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है बल्कि संविधान के बुनियादी ढांचे और सभी धर्म के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने के भारत के विचार के ही खिलाफ है।

    जानकारी

    अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का किया गया जिक्र

    याचिका में बिल के दायरे से बाहर रखे गए अन्य धार्मिक अल्पसंंख्यकों जैसे कि अहमदिया, शिया और हजारा का भी जिक्र किया गया है जिन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार अत्याचार होते हैं।

    जानकारी

    क्या है नागरिकता संशोधन बिल?

    नागरिकता (संशोधन) बिल के जरिए नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन किया जाएगा।

    प्रस्तावित संशोधन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अत्याचार का सामना कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ होगा।

    इन धार्मिक शरणार्थियों को छह साल भारत में रहने के बाद ही भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी।

    अभी भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है।

    जानकारी

    31 दिसंबर, 2014 तक शरणार्थियों को दी जाएगी भारतीय नागरिकता

    बिल के तहत, इन तीन देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत का नागरिकता दे दी जाएगी, वहीं इसके बाद आए शरणार्थियों को छह साल रहने के बाद नागरिकता मिलेगी।

    विरोध

    इस कारण हो रहा बिल का विरोध

    बिल के दायरे से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर रखने के कारण विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया है।

    इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। इन राज्यों में घुसपैठ की समस्या को धर्म की नजर से नहीं देखा जाता और उनके लिए बाहर से आए सभी लोग समान हैं चाहें वो किसी भी धर्म के क्यों न हो।

    संसद

    संसद से पारित हुआ बिल, अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी

    बिल सोमवार को लोकसभा से पारित हुआ था जिसके बाद बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किया गया।

    बिल राज्यसभा से भी 105 के मुकाबले 125 वोटों से पारित होने में कामयाब रहा।

    अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाएगा।

    बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप लेगा।

    इस बीच इसे सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ती पड़ सकती है जिसकी शुरूआत IUML की याचिका के साथ हो गई है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    लोकसभा
    केरल
    संसद
    राज्यसभा

    ताज़ा खबरें

    कौन हैं लक्ष्मी मांचू, जो करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' में आएंगी नजर? करण जौहर
    IPL 2025 में शानदार रहा जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े  मुंबई इंडियंस
    'मां' से पहले देखिए ये 5 बेहतरीन हॉरर फिल्में, IMDb पर किसे मिली सबसे ज्यादा रेटिंग? काजोल
    इंडिगो विमान से 4,000 फीट की ऊंचाई पर टकराया पक्षी, रांची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई इंडिगो

    लोकसभा

    डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कांग्रेस, राहुल ने कश्मीर को बताया भारत का आंतरिक मामला भारत की खबरें
    समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर भैंस चोरी करने का आरोप, दर्ज किया गया मुकदमा समाजवादी पार्टी
    हाफिज सईद, दाऊद, अजहर और लखवी नए कानून के तहत आतंकी घोषित, रेड कॉर्नर नोटिस जारी पाकिस्तान समाचार
    संशोधित आतंकरोधी कानून पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी भारतीय सुप्रीम कोर्ट

    केरल

    अफगानिस्तान में मारा गया IS में शामिल केरल का युवक, परिवार को व्हाट्सऐप पर मिला मैसेज अफगानिस्तान
    बाढ़ का प्रकोप: महाराष्ट्र में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लाखों लोग, केरल में रेड अलर्ट महाराष्ट्र
    ट्रेकिंग पसंद हैं तो भारत की इन पाँच जगहों पर ज़रूर जाएँ कर्नाटक
    केरल: बढ़ता जा रहा है बाढ़ का कहर, राहुल ने प्रधानमंत्री को फोन करके मांगी मदद नरेंद्र मोदी

    संसद

    बिहार: पटना में फुटपाथ पर सो रहे बच्चों को कुचलने वाले युवक की मॉब लिंचिंग बिहार
    पिछड़ी जातियों को SC सूची में शामिल करने पर योगी सरकार को केंद्र सरकार से झटका योगी आदित्यनाथ
    आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश, जानें क्या होता है यह और इसकी अन्य मुख्य बातें नरेंद्र मोदी
    राहुल के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष की तलाश शुरू, अगले हफ्ते कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सोनिया गांधी

    राज्यसभा

    केंद्रीय कैबिनेट ने दी ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों से संबंधित बिल को मंजूरी, जानें क्या है खास नरेंद्र मोदी
    भारतीय नागरिकों को मिलेंगे चिप वाले स्मार्ट पासपोर्ट, तैयारियों में जुटी सरकार भारत की खबरें
    सोनभद्र हिंसा: योगी ने ठहराया कांग्रेस को जिम्मेदार, कहा- अब बहा रही घड़ियाली आंसू योगी आदित्यनाथ
    भाजपा सांसद ने किया पॉर्न शब्द का इस्तेमाल, ईरानी ने दी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भारतीय जनता पार्टी
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025