भाजपा सांसद ने किया पॉर्न शब्द का इस्तेमाल, ईरानी ने दी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत
क्या है खबर?
बुधवार को राज्यसभा में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) संशोधन बिल, 2019 पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ऐसी बात कही, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उन्हें शब्दों के चयन में सतर्कता बरतने की सलाह दे डाली।
सांसद ने संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान पॉर्न शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर ईरानी ने उन्हें मर्यादा बनाए रखने को कहा।
पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं।
चर्चा
सांसद ने बढ़ते यौन अपराधों के लिए सोशल मीडिया और टीवी को जिम्मेदार ठहराया
महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी ने मंगलवार को राज्यसभा में POCSO संशोधन बिल पेश किया था, जिस पर बुधवार को चर्चा हो रही थी।
चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बढ़ते यौन अपराधों के लिए टीवी और सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था।
उन्होंने कहा कि चिंता का विषय ये है कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड के बावजूद यौन अपराध रुक नहीं रहे हैं।
"अश्लील गाने"
हरनाथ ने उठाया गानों पर सवाल
हरनाथ ने कहा, "प्रातःकाल टीवी खोलिए, रात्रि तक देखिए। कहीं फिल्मी हिरोइन कंडोम बेच रही हैं, कई एक प्रतिष्ठित फिल्मी कलाकार शैंपू के विज्ञापन में लड़की पटाने के सूत्र दिखा रहा है।"
आधुनिक गानों पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "हम सभी मां-बाप बच्चों के साथ म्यूजिक चैनल देखते हैं..दारू बदनाम कर दी, कुंदी मत खटकाओ, मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, तेरे साथ करूंगा गंदी बात...बच्चे का मन कोमल होता है, उसके ऊपर इन चीजों का क्या असर पड़ेगा।"
पॉर्न पर बयान
"दोस्त ने पॉर्न के बारे में बताया तो मस्तिष्क सन्न रह गया"
पॉर्न का जिक्र करते हुए हरनाथ ने कहा, "मेरे एक मित्र हैं, दो साल पहले मुझसे मिलने आए थे। मेरे पास बैठे और बार-बार वार्ता में वो पॉर्न की चर्चा करने लगे।
मैंने उनसे पूछा कि पॉर्न क्या होता है? पॉपकॉर्न तो मैंने सुना था, ये पॉर्न मैंने कभी सुना नहीं।
उन्होंने समझाया मुझे और दृश्य दिखाए, मेरा मस्तिष्क सुनकर सन्न रह गया। उन्होंने देश के सम्मानित नेताओं के नग्न चित्र दिखाए।"
नसीहत
ईरानी ने कहा, थोड़ी मर्यादा रखें
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी ने कहा, "यादव जी मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन यहां बहुत महिलाएं भी बैठी हैं और ये चर्चा पूरा देश देख रहा है। हम जो भी चिंता व्यक्त करनी हैं थोड़ी सी मर्यादा में करें।"
बता दें कि POCSO कानून में बच्चों पर गंभीर यौन हमले के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।
बुधवार को संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया और अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।