महाराष्ट्र: कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक न लगवाने वालों पर जुर्माना लगा रहा औरंगाबाद प्रशासन
कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान की गति को बढ़ा दिया है। इसी तरह लोगों को वैक्सीन लगवाने को प्रेरित करने के लिए जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सख्ती बरतने का निर्णय किया है। इसके तहत वैक्सीन की एक भी खुराक न लगवाने वाले ऑटो चालकों के ऑटो जब्त करने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
औरंगाबाद में बेहद धीमी है वैक्सीनेशन की रफ्तार
बता दें कि औरंगाबाद में वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार बेहद धीमी है। वैक्सीनेशन के मामले में यह जिला राज्य के कुल 36 जिलों में 26वें पायदान पर है। यहां वैक्सीन के लिए योग्य 32,24,677 आबादी में से 22 नवंबर तक 64.36 प्रतिशत लोगों को ही वैक्सीन की पहली खुराक लगी है। इसी तरह 27.8 प्रतिशत लोगों को ही दोनों खुराकें लगी है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अब लोगों पर सख्ती बरतने का निर्णय किया है।
जिला कलक्टर ने जारी किए सख्ती बरतने के आदेश
जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जिला कलक्टर सुनील चव्हाण ने सोमवार रात को सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी ऑटो चालक वैक्सीन की एक भी खुराक लगाए बिना सवारियों को ले जाता है तो उसका ऑटो जब्त किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी तरह टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों को पहली खुराक नहीं लगवाने वाले लोगों को टिकट नहीं देने के आदेश दिए हैं।
होटल और रेस्टोरेंटों पर भी की जाएगी जांच
जिला कलक्टर चव्हाण के आदेश के अनुसार श्रम विभाग के उपायुक्त जिले में संचालित सभी दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट और निर्माण स्थलों का दौरा कर वहां काम करने वाले मजदूर, वेटर और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। इस दौरान यदि कोई भी कर्मचारी बिना वैक्सीन के पाया जाता है तो संबंधित दुकान, रेस्टोरेंट और कार्य स्थल को सील कर दिया जाएगा। इसी तरह शराब दुकानों पर आबकारी विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
RTO ने ऑटो चालकों से की वैक्सीन लगवाने की अपील
NDTV के अनुसार, औरंगाबाद के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने जिले के सभी ऑटो चालकों और लोगों से वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान चालक बिना वैक्सीन के पाया जाता है तो उसक के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिला कलक्टर की ओर से जारी ये आदेश आगामी 25 नवंबर से प्रभावी होंगे। तब वैक्सीन लगवाने का मौका है।
जिला प्रशासन ने पहले दिए थे पेट्रोल पंप चालकों को आदेश
इससे पहले जिला प्रशासन ने सभी राशन डीलर, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप संचालकों को भी इसी तरह के आदेश दिए थे। उसमें संचालकों को राशन, रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल देने से पहले लोगों से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की जांच करने और बिना वैक्सीन वाले लोगों को वितरण नहीं करने के आदेश दिए थे। इसी तरह बिना वैक्सीन के लोगों को औरंगाबाद के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में भी प्रवेश नहीं देने के आदेश दिए थे।