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    अरुणाचल प्रदेश: केवल वैक्सीनेटेड लोगों को परमिट देने के फैसले पर अदालत ने रोक लगाई

    अरुणाचल प्रदेश: केवल वैक्सीनेटेड लोगों को परमिट देने के फैसले पर अदालत ने रोक लगाई
    लेखन प्रमोद कुमार
    Jul 21, 2021, 06:44 pm 1 मिनट में पढ़ें
    अरुणाचल प्रदेश: केवल वैक्सीनेटेड लोगों को परमिट देने के फैसले पर अदालत ने रोक लगाई
    केवल वैक्सीनेटेड लोगों को परमिट देने के फैसले पर अदालत ने रोक लगाई

    गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के उस नोटिस पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि केवल पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोग ही काम के लिए राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस वैक्सीन लगवाने और नहीं लगवाने वाले लोगों के बीच भेदभाव करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बता दें, असम के साथ-साथ अरुणाचल भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के तहत आता है।

    क्या था मामला?

    अरुणाचल सरकार ने 30 जून को नोटिस जारी कर कहा कि राज्य में प्रवेश के लिए जरूरी इनर लाइन परमिट (ILP) अभी निलंबित रहेंगे। हालांकि, जो लोग निजी और सरकारी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में काम करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें एक अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है। यह परमिट केवल उन लोगों को मिलेगा, जो कोरोना वायरस वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी।

    कोर्ट ने कहा- इस तरह का भेदभाव समझ से बाहर

    दिबांग घाटी के रहने वाले मदन मिली की तरफ से इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नानी तागिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि वैक्सीन लगवा चुके और नहीं लगवाने वाले लोगों के बीच इस तरह के भेदभाव के पीछे कोई कारण नहीं है और यह समझ से बाहर है। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान यह दलील दी कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य नहीं किया है और यह पूरी तरह ऐच्छिक है।

    राज्य सरकार ने क्या दलील दी?

    राज्य सरकार ने मामले में अपना बचाव करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह प्रावधान किया गया था ताकि महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। इस पर कोर्ट ने 2 जुलाई को सुनाए एक पुराने फैसले का संदर्भ दिया। 2 जुलाई के फैसले में कोर्ट ने मणिपुर सरकार के वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के घर से बाहर निकलने पर लगाई गई पाबंदी को 'मनमाना' और 'अनुचित' बताया था।

    कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

    कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वैक्सीन लगवा चुका व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं होगा या वह दूसरे लोगों तक संक्रमण नहीं फैला सकता। इसलिए जहां तक दूसरे लोगों तक संक्रमण फैलाने की बात है तो वैक्सीन लगवा चुका और नहीं लगवाने वाला व्यक्ति एक समान है। 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि भारत में नागरिकों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है।

    अरुणाचल में संक्रमण और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति?

    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अरुणाचल में अब तक 43,804 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है। इनमें से 4,332 सक्रिय मामले हैं, 39,269 लोग ठीक हो चुके हैं और 203 लोगों की मौत हुई है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो राज्य में अब तक कुल 7,83,845 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 6,38,807 लोगों को पहली और 1,45,038 लोगों को दोनों खुराकें दी गई हैं। यहां की आबादी 12.5 लाख से अधिक है।

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