मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सनसनीखेज मोड़, CBI ने कहा- जिंदा हैं सभी लड़कियां
बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम कांड में एक सनसनीखेज मोड़ आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस कांड में जिन 35 लड़कियों की हत्या किए जाने की आशंका थी, वो सभी जिंदा हैं। CBI ने कोर्ट को बताया कि मामले में किसी भी लड़की की हत्या किए जाने के सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि दो साल पहले के इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
क्या है पूरा मामला?
मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में लड़कियों के यौन शोषण का मामला जून 2018 में सामने आया था। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने अपनी रिपोर्ट में इसका भंड़ाफोड़ किया था। इन लड़कियों को अश्लील गानों पर नाचने को मजबूर किया जाता था और नशीले पदार्थ देकर उनका रेप किया जाता था। इस मामले में कई प्रभावी राजनेताओं और अधिकारियों का हाथ होने की बात सामने आई थी।
बृजेश ठाकुर है मुख्य आरोपी
मामले का मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर था जिसकी NGO इस बालिका गृह का संचालन करती थी। मामले में बृजेश के गिरफ्तार किया जा चुका है और वो अभी जेल में है। वहीं ब्रजेश से अपने पति चंद्रशेखर वर्मा की नजदीकी के कारण बिहार की तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अगस्त में इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले के छींटे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे थे, लेकिन ये महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहा।
CBI ने 17 शेल्टर होम की जांच की
मामले सामने आने के बाद पत्रकार निवेदिता झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र संस्था द्वारा आरोपों की जांच की मांग की थी। CBI ने मामले में बिहार के 17 शेल्टर होम्स की जांच की, जिनमें से 13 मामलों में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। वहीं चार मामलों में कोई भी सबूत न मिलने के कारण जांच बंद कर दी गई।
पिछले साल CBI ने कही थी 11 लड़कियों की हत्या की बात
CBI ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बृजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों द्वारा 11 लड़कियों की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। CBI ने कहा था कि उसे हड्डियों की एक गठरी मिली है।
अब CBI ने कहा, किसी लड़की की नहीं हुई हत्या
आज सुनवाई के दौरान CBI की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लड़कियों की हत्या होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, उनको बाद में ढूढ़ा गया और जिंदा पाया गया। उन्होंने कहा कि जो दो कंकाल मिले थे वो एक पुरुष और एक महिला के थे और किसी नाबालिग की हत्या किए जाने के कोई सबूत नहीं मिले है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की CBI की रिपोर्ट
मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने CBI की ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और याचिकाकर्ता निवेदिता झा को इसका जबाव दायर करने को कहा है। इस बीच सुनवाई के दौरान निवेदिता के वकील शोएब आलम ने कोर्ट के कहा कि शेल्टर होम में रहने वाले जिन निवासियों ने लड़कियों की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, CBI ने उनके बयानों को दर्ज नहीं किया है।
CBI ने बिहार सरकार को दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई को कहा
CBI ने अपनी रिपोर्ट में राज्य की नीतीश कुमार सरकार को शेल्टर होम्स के संचालन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। मामले में जिन 70 अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है उनमें से 25 IAS अधिकारी हैं।