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बजट 2022: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, IT रिटर्न में गलती करने वालों को राहत
बजट 2022: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, IT रिटर्न में गलती करने वालों को राहत

बजट 2022: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, IT रिटर्न में गलती करने वालों को राहत

Feb 01, 2022
01:14 pm

क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का बजट पेश किया। इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस बजट से निराशा हाथ लगी और पिछली बार की तरह इस बार भी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (IT रिटर्न) से संबंधित एक अहम ऐलान जरूर किया। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

नई सुविधा

गलती होने पर दो साल के अंदर भरा जा सकेगा अपडेटेड IT रिटर्न

अपने IT रिटर्न में गलती से गलत आय भरने वाले लोगों को वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी राहत प्रदान की है। अब ऐसे लोग रिटर्न भरने के दो साल के अंदर ठीक आय के साथ दूसरा अपडेटेड IT रिटर्न भर सकेंगे। अभी IT रिटर्न में गलती होने पर आयकर विभाग की तरफ से ही कदम उठाए जाते हैं और इसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसे मामलों में करदाताओं पर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी रहती है।

पुराना टैक्स स्लैब

इनकम टैक्स कितना देना होगा?

चूंकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए करदाता के पास पहले की ही तरह दो टैक्स सिस्टम में से एक चुनकर टैक्स भरने का विकल्प होगा। पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, वहीं 2.5 लाख से पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स लगता है। पांच से 10 लाख आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर आय पर 30 प्रतिशत टैक्स है।

नया स्लैब

नए स्लैब में क्या है टैक्स दर?

नए टैक्स स्लैब में पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं पांच से 7.5 लाख रुपये आमदनी पर 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये आमदनी पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये आमदनी पर 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये आमदनी पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक सालाना आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। इस टैक्स व्यवस्था में रियायतों का फायदा नहीं उठाया जा सकता।

अन्य ऐलान

टैक्स से संबंधित और क्या ऐलान किए गए?

सीतारमण ने बजट में टैक्स से संबंधित एक और बड़ा ऐलान किया और ये क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित रहा। उन्होंने ऐलान किया कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल असेट्स से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। डिजिटल असेट्स के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत टैक्स का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अपना डिजिटल रुपया लाने की घोषणा भी की। ये ब्लॉकचैन तकनीक पर ही आधारित होगा।